लव जिहाद पर योगी भी जल्द लाएंगे सख्त क़ानून,  कानून विभाग को भेजा प्रस्ताव

लखनऊ. ऑनलाइन टीम : मध्य प्रदेश में लव जिहाद पर  कानून की रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है।  संभावित कानून में अपराधी को 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। मामले में गैर-जमानती धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा। संभावित कानून के मुताबिक, धर्म परिवर्तन के लिए एक महीने पहले ही अनुमति लेनी होगी। मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा सत्र में इस प्रस्ताव को सदन में पेश किया जा सकता है। अब उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून लाए जाने की तैयारी चल रही है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संकेत दिया था कि प्रदेश सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी में है।  उन्होंने जिहादियों को चेतावनी देते हुए कहा था कि छद्म भेष में, नाम छिपाकर जो लोग बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उन्हें मैं चेतावनी देता हूं कि उनकी राम-नाम सत्य की यात्रा निकलने वाली है। जानकारी मिल रही है कि उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने कानून का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। इसे परीक्षण के लिए विधि विभाग के पास भेजा गया है। प्राथमिक तौर पर जो बातें सामने आ रही हैं, उसमें आरोपी को अपराध सिद्ध होने के बाद 1-7 साल की सजा देने का प्रावधान शामिल है।

जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पिछले साल एक रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में जबरन धार्मिक रूपांतरणों की जांच करने के लिए एक नया कानून सुझाया गया था। रिपोर्ट में कहा गया कि आयोग का विचार है कि मौजूदा कानूनी प्रावधान धार्मिक रूपांतरण की जांच करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इस गंभीर मामले पर कुछ अन्य राज्यों की तरह एक नए कानून की जरूरत है।