वाई न्यायालय ने उदयन राजे को किया बरी

वाई : ऑनलाइन टीम – उदयन राजे और 11 अन्य समर्थकों को आज आनेवाडी (ता. वाई) टोलनाका में टोल ट्रांसफर आंदोलन मामले में वाई अदालत ने बरी कर दिया। 5 अक्टूबर 2017 शाम 6 बजे आनेवाडी टोल नाका में सांसद उदयनराजे के साथ अशोक सावंत, अजिंक्य मोहिते, मुरलीधर भोसले, सनी भोसले, सुजित आवळे, राजू गोडसे, किरण कुराडे, इम्तियाज बागवान, बाळासाहेब ढेकणे, विवेक उर्फ बंडा जाधव आदि ने जिला कलेक्टर के कर्फ्यू आदेश का उल्लंघन किया गया था।

आनेवाडी टोल नाके पर 250 लोगों की एक अवैध सभा कर स्थानिक मजदुर और दिवाली बोनस के मुद्दे पर साथ ही टोल वसुली का अधिकार किसी को नहीं देना है ऐसा कहकर टोल के हस्तांतरण का विरोध किया था। इस दौरान टोलनाका में बड़ा हंगामा हुआ था। जिसके बाद टोलनाका क्षेत्र में तनावपूर्ण का माहौल बन गया था।  बाद में वहां एक बड़ी पुलिस टुकड़ी तैनात कर दी गई।  भुईज पुलिस स्टेशन के एक पुलिस कांस्टेबल धनाजी तानाजी कदम ने जिला कलेक्टर के खिलाफ थाने पर अवैध भीड़ इकट्ठा करके आदेश का उल्लंघन करने की शिकायत दर्ज कराई थी। इस संबंध में एक मामला दर्ज किया गया था।

इसकी सुनवाई वाई में न्या एम एन गिरवलकर ने अदालत में की। सुनवाई के दौरान छह गवाहों की जांच की गई। अंतिम सुनवाई के बाद अदालत ने उदयन राजे और उसके 11 साथियों को बरी कर दिया। सांसद उदयन राजे और उनके सभी सहयोगी सुनवाई के लिए अदालत में मौजूद थे। सरकारी पक्ष की ओर से मिलिंद पांडकर मौजूद थे। जबकि उदयनराजे व बाकि के वकील ताहेर मनेर थे। कोर्ट द्वारा राजे को बरी करते ही कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई।