काम की खबर : आप 31 मार्च के बाद भी PAN को आधार से करा सकते हैं लिंक, बशर्ते…

नई दिल्ली: समाचार ऑनलाइन- अगर आप इनकम टैक्स का फायदा लेना चाहते हैं, तो यह खबर ध्यान से पढ़ लें. यह खबर  पैन कार्ड-आधार को लिंक करने से संबंधित है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है. इसके मुताबिक अगर टैक्सपेयर्स ने 31 मार्च 2020 के पहले अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो उसे इनकम टैक्स लाभ से वंचित रहना पड़ेगा.

हालाँकि अगर आप चाहें तो 31 मार्च के बाद भी पैन कार्ड-आधार लिंक करा सकते हैं. लेकिन जितने दिन आपका PAN कार्ड लिंक नहीं होगा, उतने दिन तक आपका PAN कार्ड निष्क्रिय रहेगा.  अर्थात् यदि आपने 10 अप्रैल को लिंक कराया, तो आपका पैन कार्ड तो लिंक तो हो जाएगा. लेकिन 31 मार्च के बाद से 9 अप्रैल के पहले तक आपका पैन कार्ड निष्क्रिय रहेगा. नतीजतन आपको इनकम टैक्स का लाभ नहीं मिलेगा.

CBDT के अनुसार 1 जुलाई 2017 तक पैन कार्ड प्राप्त कर चुके टैक्सपेयर्स को 31 मार्च 2020 तक आधार कार्ड से लिंक कराना आवश्यक है. नहीं तो 31 मार्च के बाद से आपका पैन कार्ड रदद् हो जाएगा.