सिर पर गिरी ट्रेन की सीट, महिला की मौत, मिलेगा मुआवजा

अहमदाबाद : समाचार ऑनलाइन – रेलयात्रा के दौरान सीट गिरने से एक 35 वर्षीय महिला की मौत हो गई। उपभोक्ता अदालत ने भारतीय रेलवे को आदेश दिया है कि वह मृतका के परिवार को 4.44 लाख रुपये का मुआवजा दे। जानकारी के मुताबिक, साबरकंठा के दोदाद गांव निवासी सविता तारल 2009 में अपने परिवार के साथ खेडब्रह्मा-तलोड ट्रेन से सफर कर रही थीं। अचानक ब्रेक लगने की वजह से हिम्मतनगर रेलवे स्टेशन पर उनके ऊपर वाली बर्थ और उस पर रखा सामान उनके सिर पर आ गिरा। जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वह बच न सकीं।

सविता के पति ने रेलवे पर 6.5 लाख रुपये का मुकदमा दायर किया। उपभोक्ता फोरम ने 2011 में 6% ब्याज के साथ 1.92 लाख का मुआवजा देने का फैसला भी सुनाया, लेकिन परिवार तैयार नहीं हुआ। इसके बाद मामला राज्य उपभोक्ता अदालत पहुंचा तो कोर्ट ने 3,000 रुपये महिला की मासिक आय मानते हुए 3.84 लाख का मुआवजा तय किया। इसके अलावा सविता के बच्चों के प्यार और स्नेह के नुकसान के बदले 30,000 रुपये, अंतिम संस्कार के 15,000रुपये और उत्पीड़न एवं कानूनी व्यय के लिए 10,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।