अब बिना Aadhaar लिंक किए नहीं कर सकेंगे Facebook, Twitter और Whatsapp का इस्तेमाल!

समाचार ऑनलाइन- सरकार द्वारा वर्तमान में जो भी बड़ी योजनाएं लाई जा रही हैं, उनमें से अधिकर को आधार से जोड़ा जा रहा है. अब आधार को सोशल मीडिया से जोड़ने संबंधी आवाजे भी उठने लगी है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट (SC) अपना निर्णय सुनाने वाला है. अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अपनी मोहर लगा देता है, तो बिना आधार लिंक किए आप Facebook, Twitter और Whatsapp जैसे सोशल मीडिया एप यूज़ नहीं कर पाएँगे.

पिछले साल PIL की गई है फाइल
बता दें कि पिछले साल जुलाई में पहचान के लिए सोशल मीडिया को आधार से लिंक करने के लिए एंटोनी क्लीमेंट रूबिन द्वारा एक PIL फाइल की गई थी, जिसपर SC आज सुनवाई करने वाला है.

देश के विभिन्न HC में पेंडिंग है मामले
हालांकि यह मामला काफी उलझता जा रहा है. दरअसल, इससे संबंधित सारे मामले मद्रास हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के लंबित हैं. वहीं फेसबुक व अन्य सोशल मीडिया संचालकों ने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दायर कर अपील की थी कि, उक्त मामले को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए.

सोशल नेटवर्किंग साइट्स की मांग SC में हो सुनवाई
क्योंकि सोशल नेटवर्किंग साइट्स ने इस एप्लिकेशन में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि, उनके खिलाफ पारित किसी भी आदेश का अंतराष्ट्रीय स्तर पर असर होगा,  इसलिए हमारी मांग है कि शीर्ष अदालत ही इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपना निर्णय दे. इसलिए देश की विभिन्न हाईकोर्ट में पेंडिंग संबंधित सभी मामलों को सुप्रीम में हस्तांतरित कर देना उचित होगा.

वहीं सोशल नेटवर्किंग साइट्स की इस अपील को दरकिनार करते हुए गुरुवार को तमिलनाडू सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की सुनवाई मद्रास हाईकोर्ट में ही जारी रखने की अपील की थी.

SC ने 13 सितंबर तक मांगी थी राय
गौरतलब है कि SC ने उक्त मामले में केंद्र सरकार सहित  गूगल, ट्विटर, यूट्यूब और अन्य लोगों को इस सन्दर्भ में नोटिस भेजा था और उनसे 13 सितंबर तक उनकी राय मांगी थी. इस मामले में अगस्त में ही भी सुनवाई हों चुकी है, इस दौरान जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने उक्त मामले को मद्रास हाईकोर्ट में जारी रहने की वकालत की थी. लेकिन यह भी स्पष्ट किया था कि अंतिम आदेश इस मामले में पारित नहीं किया जाएगा.

सरकार ने UIDAI से मांगी प्रतिक्रिया
आप को बता दें कि सरकार ने भी फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया अकाउंट्स को आधार कार्ड से लिंक करने की योजना बना ली है. इसीलिए इस फैसले के अहम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए UIDAI से प्रतिक्रिया मांगी है.

फैसला आसन नहीं : विशेषज्ञ
लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि, आधार को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और सब्सिडी से जुड़ी योजनाओं के साथ जोड़ा गया है, इसलिए सोशल मीडिया apps को आधार से लिंक करना इतना आसन नहीं है.