हाईकोर्ट का फरमान-बगैर मास्क पकड़े गए तो ‘कोविड हॉस्पिटल’ में करनी होगी मरीजों की सेवा

अहमदाबाद. ऑनलाइन टीम 
कोरोना संक्रमण की दूसरी रफ्तार को देखते हुए गुजरात सरकार सतर्कता के साथ कदम बढ़ा रही है। लोगों को जागरुक करने के साथ ही वह नियमों का उल्लंघन करने पर दंडित भी कर रही है, ताकि लोग लापरवाह नहीं बने रहें। इसी के तहत अब गुजरात में मास्क नहीं लगाने वालों के लिए एक अनोखी सजा का एलान किया गया है, वह भी गुजरात हाईकोर्ट की ओर से।

गुजरात हाईकोर्ट ने नए आदेश में कहा है कि जो लोग मास्क नहीं पहने हुए पकड़े जाते हैं, उन्हें कोविड हॉस्पिटल और कोविड 19 देखभाल केंद्रों में अनिवार्य रूप से सेवा करने की सजा दी जाए। गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से इस बारे में एक अधिसूचना पारित करने को कहा है। हाईकोर्ट ने उस शोध का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि लोग मास्क लगाने के गाइडलाइन का सही तरीके से पालन करें तो 70 फीसदी तक कोरोना महामारी पर नियंत्रण हासिल किया जा सकता है।

दरअसल गुजरात उन राज्यों में शामिल है, जहां एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या में कमी नहीं आ रही है। सरकार लगातार नागरिकों को आगाह कर रही है। मास्क लगाने को कह रही है, लेकिन लोग लापरवाही बरत रहे हैं। बता दें कि फिलहाल, सरकार ने राज्य के 4 बड़े शहरों, अहमदाबाद, राजकोट, सूरत और वडोदरा में नाईट कर्फ्यू की घोषणा की है। इन शहरों में 23 नवंबर से ही रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू की घोषणा की गई है। पहले चर्चा थी की राज्य में 23 नवंबर से स्कूल और कॉलेज खोल दिए जाएंगे, लेकिन बढ़ते कोरोना केस की वजह से ये फैसला टाल दिया गया।