वाहनचालक दंड नहीं भरेंगे तो वाहन की परमिट रद्द होगी ? ; राज्य में 700 करोड़ का  ई-चलान बकाया 

मुंबई, 11 नवंबर : ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के बाद वाहनचालक जुर्माना भरने में टालमटोल करते है।  लेकिन वाहनचालकों दवारा जुर्माना नहीं भरने पर उनकी परमिट रद्द होने की संभावना है।  राज्य में 700 करोड़ रुपए से अधिक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन के बाद लगाया गया जुर्माना बकाया है।  जबकि मुंबई में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर करीब 280 करोड़ रुपए बकाया है।

इस संबंध में परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकने ने बताया कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन को शून्य पर लाने का  काम आसान नहीं है।  अधिकांश मामलों में अपराध करने वाले  चालक की पहचान नहीं हो पाती है।  नोटिस वाहन मालिकों को भेजी जाती है और कुछ मामलों में पता सही नहीं मिल पाता है। या उनके दवारा दिया गया मोबाइल नंबर गलत होता है. परिवहन विभाग की योजना स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार करने की है. जरुरत पड़ने पर गलत वाहन चालकों की परमिट तीन से 6 महीने के लिए निलंबित या रद्द की जाएगी।

ई-चलान वसूल करने में दिक्कत

आरटीओ विभाग दो महीने से  ई-चलान शुरू किया है।  वाहन चालक अब पॉकिट, क्रेडिट/डेबिट कार्ड या नेटबैंकिंग का इस्तेमाल कर किसी भी स्मार्टफोन या कंप्यूटर के जरिये  ई-चलान दंड भर सकते है. ट्रैफिक इंस्पेक्टर स्पीडगन या सीसीटीवी के जरिये  ई-चलान नहीं करते है।  इसलिए एक कार्रवाई करते वक़्त दूसरे वाहन निकल जाते है।

दंड ऐसे  वसूल किया जाता है

आरटीओ के नियम के अनुसार ट्रैफिक अपराध में दंड का प्रावधान है।  इसमें अलग अलग दंड वसूला जाता है।  ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों से 15 दिनों में  ई-चलान भरना  होता है।  16वे दिन से  विलंब दंड के रूप में प्रतिदिन 10 ररुपए अधिक देना होता है।