कैंची से गला काट कर पत्नी की क्रूर हत्या, अदालत ने आरोपी को दी फांसी की सजा

फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद जिले में हुई एक भयानक घटना पर अदालत ने फैसला सुनाया है। एक व्यक्ति ने कैंची से अपनी पत्नी का गला काटकर उसकी हत्या कर दी थी। आरोपी को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। आरोपी ने बहुत ही क्रूर तरीके से हत्या की थी। उसने अपनी पत्नी पर तब तक वार किया जब तक कि उसका सिर धड़ से अलग नहीं हो गया।

कोर्ट ने कहा कि हत्या बहुत ही अजीब तरीके से की गई है। ऐसे व्यक्ति का जीवित रहना समाज के लिए न तो अच्छा है और न ही सुरक्षित। इस मामले में 17 मार्च, 2018 को गुरुग्राम के रहने वाले बृज शर्मा ने सूरजकुंड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। दर्ज किए गए शिकायत के अनुसार, बृज शर्मा की बहन अंजू की शादी 17 साल पहले नई दिल्ली के हरिनगर आश्रम के रहने वाले संजीव कौशिक से हुई थी। संजीव कौशिक दिल्ली नगर निगम में कार्यरत था। घटना के कुछ दिन पहले वह ग्रीनफील्ड कॉलोनी में आकर रहने लगा था।

दंपति का एक बेटा भी है, जो पंद्रह साल का है। संजीव कौशिक हमेशा अपनी पत्नी अंजू के चरित्र पर शक करता था। इसी कारण वह अक्सर अपनी पत्नी को पीटता था। 17 मार्च 2018 को दोनों के बीच झगड़ा हुआ। उस समय उसका बेटा ग्रीनफील्ड कॉलोनी में रहने वाले अपने एक रिश्तेदार के घर गया था। उसी समय गुस्से में संजीव ने अपनी पत्नी का सिर धड़ से अलग कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि कैंची से उसका सिर का भी टुकड़ा कर दिया।

आरोपी ने महिला के शरीर को एक बैग में पैक किया और लाजपत नगर फ्लाईओवर पर फेंक दिया। थोड़ी देर बाद बेटा घर पहुंचा तो कुंडी बंद थी। उसने अपने रिश्तेदारों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने दरवाजा खोला तो अंजू का सिर कटा हुआ शरीर अंदर था। पुलिस ने बाद में आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। यह मामला तब से अदालत में था।