अपराधी गजानन मारणे ‘रॉबिनहुड’ है क्या? मुंबई उच्च न्यायालय का सवाल

मुंबई : कुख्यात अपराधी गजानन उर्फ गाजा मारणे पर तलोजा जेल से छूटने के बाद समर्थको के साथ रैली निकालने और हुल्लडबाजी करने का आरोप है। इस मामले में मुंबई हाईकोर्ट ने मंगलवार को पूछा है कि गजानन मारणे रॉबिनहूड है क्या? जेल में बंदी को कोरोना संक्रमण न हो इसलिए कोर्ट पेरोल दे रही है और तुम रैली निकाल रहे हो, ऐसे कड़े शब्दो में खंडपीठ ने ने सुनाया है। न्य. एस.एस शिंदे और न्या. मनीष पितले के खंडपीठ के सामने इस पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस याचिका पर अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी।

गजानन मारणे कई वर्षो से हत्या के जुर्म में तलोजा जेल में बंद था। पिछले महीने उसकी रिहाई हुई। उस समय जेल से बाहर मारणे के कई समर्थक, कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे। उन्होने मुंबई- पुणे यात्रा के दौरान 30 गाड़ियो के काफ़िले के साथ रैली, नारेबाजी की।  टोल नाके पर भीड़ जमा कर हंगामा किया। इस पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 8 एफआईआर किए। उसके बाद शिकायत रद्द करने के लिए गजानन मारणे ने मुंबई कोर्ट में याचिका दायर की।

वही अपराधी मारणे के रैली मामले में पुणे पुलिस ने 100 से अधिक लोगो को हिरासत में लिया है। साथ ही 30 से अधिक गाड़ियाँ जब्त की है। मारणे के रैली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसलिए नवी मुंबई, रायगड, पिंपरी-चिंचवड और पुणे इस रास्ते से सफर करने वाले मारणे के साथियो पर मामला दर्ज किया गया। इस मामले में पुणे पुलिस ने मारणे को सातारा से हिरासत में लिया था और एमपीडीए के तहत पुणे के येरवडा मध्यवर्ती जेल में भेजा गया