वर्धा (Wardha News), 22 सितंबर : नाबालिग लड़की (Minor girl)को परेशान करते हुए उसके परिवार के साथ गाली गलौज कर गंभीर रूप से जख्मी करने वाले आरोपी (Wardha) को जुर्माने के साथ जेल की सजा सुनाई गई है। यह फैसला जिला न्यायाधीश-2 और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर वी आदोने (Judge R V Adone) ने सुनाया है। आरोपी मिथुन उर्फ़ यशवंत चहांदे (Yashwant Chahande) एक साल से पीड़ित लड़की का पीछा कर रहा था। पीड़िता शर्म के कारण इसे इग्नोर कर रही थी। पीड़ित दवारा इस मामले (Wardha) की जानकारी माता-पिता को दिए जाने के बाद मिथुन को समझाया गया।
लेकिन 21 सितंबर 2016 में जब पीड़िता पढ़ने जा रही थी तभी आरोपी ने उसका पीछा किया। उसी दिन शाम को पीड़िता जब अपने घर वालों के साथ थी आरोपी बाप्या उर्फ़ विक्रांत (Vikrant) की बाइक पर मिथुन और उसका दोस्त राहुल प्रकाश इंगले (Rahul Prakash Ingle) वहां पहुंचे। पीड़िता की दादी ने आरोपी से कहा कि तुम मेरी पोती को क्यों परेशान करते हो। इसके बाद तीनो आरोपियों ने पीड़िता के घर पर पत्थर फेंके। जबकि बाप्या उर्फ़ विक्रांत ने रॉड से पीड़िता के पिता के साथ मारपीट (Beating) कर उसके परिवार वालों के साथ गाली गलौज की।
इतना ही नहीं सभी को जान से मारने की धमकी भी दी। इस मामले में सेवाग्राम पुलिस स्टेशन में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस सब इंस्पेक्टर बासुदेव बोंदरे ने इस मामले की जांच पूरी कर इसे कोर्ट के समक्ष रखा। इस मामले में 12 गवाहों के बयान लिए गए।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट (Court) ने आरोपी मिथुन उर्फ़ अमित यशवंत चहांदे को 1 वर्ष की जेल और एक हज़ार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी राहुल प्रकाश इंगले को तीन महीने की जेल और 500 रुपए के जुर्माने और बाप्या उर्फ़ विक्रांत को तीन महीने की जेल और 500 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
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