अयोध्या पर फैसला : मुबई में निषेधाज्ञा लागू (लीड-1)

मुंबई (आईएएनएस) : समाचार ऑनलाइन – मुंबई पुलिस ने शनिवार सुबह से राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद शीर्षक विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर किसी भी तरह की अप्रिय घटना से पिनटने के लिए शहरभर में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। एक अधिकारी ने इस बात की सूचना दी है।

पुलिस उपायुक्त (संचालन) प्रणय अशोक ने शनिवार को एक नोटिस में कहा, “विभिन्न सूत्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर, सार्वजनिक शांति भंग होने, मानव जीवन को खतरा पहुंचाने और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की आशंका लगाई जा रही है।”

उन्होंने आगे कहा कि देश की वाणिज्यिक राजधानी में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश शनिवार सुबह 11 बजे से रविवार सुबह 11 बजे तक लागू रहेगा।

इसी के मुताबिक, पुलिस ने पांच या उससे अधिक लोगों की सभा, जुलूस या किसी भी गैरकानूनी सभा में भाग लेने के लिए ले जाने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

अशोक ने कहा कि हालांकि यह आदेश अधिकारियों से अपेक्षित अनुमति के साथ होने वाले सार्वजनिक समारोहों पर लागू नहीं होगा और लोग इस तरह की मांग के लिए पुलिस आयुक्त से आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, “अगर किसी को भी निषेधाज्ञा का पालन न करते हुए पाया गया तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत सजा का सामना करना पड़ेगा।”

इस निषेधाज्ञा के तहत मुंबई में कड़ी सुरक्षा के मद्देनजर 60,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। शहर में शांति व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए कईअन्य उपाय अपनाए गए हैं जिनमें वाहनों की जांच, रोड ब्लॉक और शहर के एंट्री-एक्जिट प्वॉइंट पर कड़ी नजर रखी गई है।