उन्नाव : समाचार ऑनलाइन – उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में आज दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया है। वहीं इस मामले में आरोपी कॉन्स्टेबल अमीर खान को कोर्ट ने बरी कर दिया है. एक और आरोपी शरदवीर सिंह उर्फ गुड्डू सिंह को भी कोर्ट ने बरी कर दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि रेप पीड़िता के पिता को इतनी बुरी तरह से पीटा गया था कि मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक, मृतक के शरीर पर 18 जख्म थे।
Delhi's Tis Hazari Court holds guilty the 7 accused including expelled BJP MLA Kuldeep Singh Senger (who is already convicted in rape case) for the custodial death of Unnao rape victim's father; 4 other acquitted by the Court pic.twitter.com/XJtEw9UDQV
— ANI (@ANI) March 4, 2020
हत्या के मामले में कुलदीप सेंगर और अन्य आरोपियों को कोर्ट रूम में लाया गया था। मामले में कुलदीप सेंगर समेत 10 के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। बता दें कि उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की कथित तौर पर पुलिस हिरासत में हत्या कर दी गई थी। मिली जानकारी के मुताबिक, दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हत्या में केंद्रीय जांच एजेंसी ने केस को पुख्ता करने के लिए कुल 55 गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज कराए हैं, इनमें पीड़िता के चाचा, मां, बहन के साथ पिता के सहकर्मी भी शामिल हैं।
इससे पहले उन्नाव के चर्चित दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिये गये विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की विधायकी भी खत्म कर दी गई थी। भाजपा ने उन्हें पहले ही पार्टी से निकाल दिया है। सेंगर को एक अगस्त 2019 को भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासित कर दिया था। आपको बता दें कि कुलदीप सिंह सेंगर 2017 उन्नाव बलात्कार मामले के दोषी हैं और मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। 4 जून 2017 को रेप पीड़िता ने तत्कालीन बीजेपी विधायक सेंगर पर रेप का आरोप लगाया था।