Union Budget 2019:  अब PAN की जगह आधार कार्ड से भर सकेंगे INCOME TAX

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए बताया कि अब इनकम टैक्स भरने के लिए पैन कार्ड जरूरी नहीं होगा. क्योंकि पैन को इनकम टैक्स भरने के लिए जो भी जरूरी डॉक्युमेंट्स लगते हैं उस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है. अब सिर्फ आधार कार्ड के इस्तेमाल से ही टैक्स जमा किया जा सकेगा.

समाचार ऑनलाइन – इस आम बजट में इनकम टैक्स चुकाने के लिए ज़रूरी डॉक्युमेंट्स में अब PAN CARD शामिल नहीं होगा, यानी अब आप बिना पैन नंबर के भी आप अपना इनकम टैक्स भर सकते हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में इस बड़े बदलाव संबंधी घोषणा करते हुए यह बताया कि अब से ITR के लिए पैन कार्ड ज़रूरी नहीं रह गया है, सिर्फ आधार के लिए जरिए भी काम चल जाएगा.

और क्या कहा?

उन्होंने आगे जानकारी दी कि लगभग 400 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनियों पर 25% कॉर्पोरेट टैक्स भी लगाया गया है. अब कॉर्पोरेट टैक्स के दायरे में महज 0.7 पर्सेंट कंपनियां ही आएंगी. सस्ते घरों के लिए इनकम टैक्स के लिए ब्याज पर मिलेगी 3.5 लाख रुपये की छूट भी दी गई है.

कई बड़ी घोषणाएं हुईं

मोदी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर टैक्स 12 पर्सेंट से घटकर होगा 5 फीसदी कर दी है और लोन लेने पर ब्याज में भी राहत दी जाएगी. डायरेक्ट टैक्स वसूली बढ़कर 11.37लाख करोड़ रुपये हुई है जबकि डायरेक्ट टैक्स वसूली में 78 पर्सेंट का इजाफा दर्ज किया गया है. मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए बजट में अहम घोषणाएं की हैं.

वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि जनधन खाताधारक महिलाओं को 5000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी. महिलाओं के लिए अलग से एक लाख रुपये के मुद्रा लोन की व्यवस्था की जाएगी. इसके अलावा 114 दिनों में 1.95 करोड़ नए घर बनाने का भी वादा किया गया है. उच्च शिक्षा के लिए 400 करोड़ के अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन और ‘ज्ञान योजना’ का भी एलान किया गया है.