UIDAI ने आधार कार्ड में ‘इन’ 4 जरूरी जानकारियों को लेकर बदले नियम, जानें क्या हैं ‘यह’ नियम

नई दिल्ली: समाचार ऑनलाइन-  भारत देश के नागरिकों के लिए आधार कार्ड पहचान का प्रमुख दस्तावेज बन गया है. यहाँ तक की सरकार की किसी योजना का लाभ लेना है तो आधार कार्ड का होना बेहद आवश्यक है. लेकिन कई बार आधार कार्ड बनने की प्रक्रिया या हमारे द्वारा गलत जानकारी देने से आधार कार्ड त्रुटियों वाला इशू हो जाता है. ऐसे में आधार कार्ड के बिना आपके कई जरूरी काम रुक सकते हैं. इसलिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) द्वारा आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अपडेट कराने सहित कुल 4 नियमों में बदलाव किए गए हैं. इनके अंतर्गत नाम और जेंडर को लेकर बदलाव की सीमा भी निर्धारित की गई है.

जानें क्या है ‘यह’ चार बदलाव, जानें   

(1) नए नियमों के अनुसार लिंग से जुड़ी किसी भी गलती में सिर्फ एक बार ही सुधार किया जाएगा.

(2)  वहीं नाम से संबंधित जानकारी को भी सिर्फ दो बार सही किया जा सकता है.

(3) इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ मतलब जन्म तिथि में परिवर्तन या अपडेट सिर्फ एक बार किया जाएगा. आधार कार्ड में पहली बार जो डेट दर्ज है उसमें अधिकतम तीन साल (जोड़ा या घटाया) का बदलाव संभव है.

(4) इसके बावजूद यदि कोई यूजर अपने आधार कार्ड में नाम, जन्मदिन और लिंग में इससे अधिक बार चेंज करना चाहता है, तो उसे समीप के UIDAI ऑफिस में जाना होगा. इससे पहले उन्हें रिक्वेस्ट के लिए UIDAI ऑफिस को मेल ([email protected].) करना जरूरी है, जिसमें उन्हें इन बदलाओं का कारण बताना होगा. इसके बाद भी आपके आधार कार्ड में बदलाव करने या ना करने संबंधी फैसला लोकल UIDAI ऑफिस के अधिकारियों के हाथों में होगा.