यूजीसी ने 23 यूनिवर्सिटी को बताया बोगस, जानिए क्यो

पुणे : समाचार ऑनलाइन – यूजीसी के राज्य अथवा प्रादेशिक अधिनियम के अनुसार स्थापित नहीं किए गए व विश्वविद्यालय की उपाधि नाम में इस्तेमाल करने की मनाही वाले देश की 23 फर्जी यूनिवर्सिटी की सूची यूजीसी ने जारी की है। यूजीसी ने विद्यार्थियों व अभिभावकों से इन यूनिवर्सिटी में प्रवेश नहीं लेने की अपील है। इस संबंध में यूजीसी के सचिव प्रोफेसर रजनीश जैन ने मंगलवार को एक प्रेस नोट जारी कर जानकारी दी। इन बोगस यूनिवर्सिटी में नागपुर का राजा अरेबिक यूनिवर्सिटी का नाम भी शामिल है। युजीसी ने फर्जी यूनिवर्सिटी की पूरी जानकारी वेबसाइट पर दी है।

डिग्री देने का अधिकार बहाल किया गया है
यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 22 (1) के प्रावधानों के अनुसार केंद्र, राज्य अथवा प्रादेशिक कानून और युजीसी की धारा 3 व संसद के कानून के अनुसार स्थापित की गई संस्था को डिग्री देने का अधिकार बहाल किया गया है, लेकिन इस कानून के हिसाब से स्थापित नहीं हुए संस्थाओं को यूजीसी कानून 33 के अनुसार यूनिवर्सिटी जैसी उपाधि नाम में इस्तेमाल करने पर रोक लगाई गई है।

सबसे अधिक 8 फर्जी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में
यूजीसी ने अपने प्रेस नोट से साफ कर दिया है कि देश में स्वयं घोषित, बगैर मान्यता प्राप्त, गैरकानूनी रूप से चलाये जा रही ऐसी 23 फर्जी यूनिवर्सिटी हैं। यूजीसी अधिनियम 1956 का सीधा-सीधा उल्लंघन करके ये यूनिवर्सिटी चलाई जा रही हैं। देश में ऐसे सबसे अधिक फर्जी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में 8 जबकि दिल्ली में 7 चल रहे हैं। अन्य राज्यों में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में दो-दो और महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और पॉडिचेरी में एक-एक यूनिवर्सिटी है।