नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन – टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) के नियमन के बारे में एक नई तारीख की घोषणा की है. बता दें कि MNP नियमों में सातवां संशोधन पिछले साल दिसंबर में किया गया था, जिसे लगभग 1 साल बाद लागू किया जाएगा. जी हाँ, यह नया नियम 16 दिसंबर 2019 से प्रभाव ने लाया जाएगा.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, 16 दिसंबर से लागू होने वाले MNP नियमों पर पिछले साल 13 दिसंबर को मुहर लगी थी. इसके प्रभाव में आने से MNP के लिए आवेदन करने के बाद, सिर्फ दो दिनों के भीतर ही एक नई सिम पोर्ट की जा सकेगी. यदि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में एमएनपी के लिए आवेदन करते हैं, तो इस प्रक्रिया में 5 दिन का समय लग सकता है.
पहले MNP से जुड़े नए नियम को 11 नवंबर से लागू किया जाना था, लेकिन इसमें फेरबदल कर दिया गया. क्योंकि ट्राई चाहता है कि लोगों को किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसलिए अच्छी तरह परखने के बाद ही नए नियम को लागू किया जाए. ट्राई का कहना है कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की ओर से तकनीकी परेशानियों के चलते नए नियमों को अभी लागू नहीं किया जाएगा.
नए नियम के लाभ –
नए नियमों के तहत, ग्राहक को एक टेलिकॉम ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर पर स्विच करने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है. वर्तमान में नंबर पोर्ट करने में लगभग 7 दिन का समय लग जाता है. लेकिन अब नए नियमों के चलते इस प्रक्रिया में सिर्फ 2 दिन ही लगेंगे.