ये 12 गांव 7 दिनों के लिए कंटेनमेंट जोन, सिर्फ अतिआवश्यक सेवाएं शुरू  

पुणे : पुणे जिले के शिरूर तालुके में कोरोना मरीजो का आकड़ा दिन प्रतिदिन बढा रहा है। इसलिए कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए शिरूर तालुके के 12 गांव 3 अप्रैल 2021 से 9 अप्रैल 2021 के दौरान 7 दिनो के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र के रूप में रहेंगे। इसकी घोषणा उपविभगीय अधिकारी संतोष कुमार देशमुख ने की।

कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए शुरूर तालुके के मांडवगण फराटा 14, शिरसगांव काटा 12, न्हावरा 35, आंबले 6, चिंचणी 10, आंधलगाव 11, निमोणे 9, टाकली हाजी 16, आमदाबाद फाटा 9, निमगांव म्हालुंगे 15, पाबल 14, जातेगांव बुद्रुक 16, ये 12 गांव 7 दिनो के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र रहेंगे। इन गांवो के केंद्रस्थान को रखकर 5 किलोमीटर का क्षेत्र बफर जोन के रूप में घोषित किए गए हैं।

इन 7 दिनो के लिए सिर्फ अतिआवश्यक सेवा, जैसे कि राशन दुकान, मेडिकल, दूध बिक्री, बैंक, खाद की दुकान आदि खुली रहेंगी। साथ ही कृषी संबंधी सभी काम सामाजिक नियमो का पालन करते हुए शुरू रहेंगे। इसकी जानकारी उपविभागीय अधिकारी संतोषकुमार देशमुख के आदेशानुसार शिरूर के तहसीलदार लैला शेख ने दी है। लोग कोरोना नियमो का पालन करे, मास्क का इस्तेमाल करे, भीड़भाड़ वाली जगहो पर न जाएं, प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशो का पालन करें। नियमो का उल्लंघन करने वालो पर सख्त कारवाई करने की चेतावनी शिरूर के तहसीलदार लैला शेख ने दी है।