विधवा बहु की ज़िम्मेदारी सास-ससुर पर

नागपुर: पति की सम्पत्ति पर पत्नी का अधिकार होता है। इसलिए अगर माता-पिता ने बेटे की सम्पत्ति ली है, तो उसकी विधवा पत्नी की जिम्मेदारी सास-ससुर पर आती है। यह महत्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ के न्यायाधीश अतुल चांदूरकर और नितिन सुर्यवंशी ने सुनाया है।

इस प्रकरण में मेघा और अमोल की शादी 3 मई 2007 को हुई थी। उसके बाद 21 फरवरी 2008 को एक दुर्घटना में अमोल की मौत हो गयी। मौत के बाद बीमा के 42 लाख 98 हज़ार रुपये, ग्रेच्युटी और सारे लाभ अमोल के माता-पिता को मिले। हांलाकि विधवा बहु की ज़िम्मेदारी लेने से उन्होने मना कर दिया।

इसलिए बहु ने अपने जीवनयापन के लिए न्यायालय की ओर रुख किया। कोर्ट ने सारे सबूतो की जांच कर महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया, बहू के जीवनयापन के लिए हर महीने 7 हज़ार 500 रुपये देने का आदेश दिया। बेटे की सारी सम्पत्ति सास- ससुर के पास है। कोर्ट में यह साबित किया कि बहु खुद का ध्यान नही रख सकती है। इसलिए हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार कोर्ट ने आदेश दिया है कि विधवा बहु की देखभाल करने की ज़िम्मेदारी ससुरालवालो की है।