सरकार ने IT रिटर्न में किया ‘यह’ बड़ा बदलाव,  1 लाख बिजली बिल भरने वाले लोगों को अब नहीं भरना होगा ‘यह’ फॉर्म

नई दिल्ली: समाचार ऑनलाइन- यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, तो यह खबर आपके काम की है.  क्योंकि सरकार ने आईटी रिटर्न फॉर्म में कुछ आवश्यक परिवर्तन किए हैं, जिसके अंतर्गत हर साल 1 लाख रुपए का बिजली बिल भर रहें आयकरदाताओं को आयकर रिटर्न (ITR) फॉर्म -1 सहज नहीं भर पाएंगे. वहीं, घर के संयुक्त मालिकाना हक वाले टैक्सपेयर्स अगले वित्त वर्ष के लिए ITR-1 या ITR-IV में रिटर्न नहीं भर पाएंगे.

बैंक द्वारा एक ओर नियम बदला गया है, जिसके तहत् जो करदाता खाते में 1 करोड़ रुपए जमा कराने वाले हैं और साथ ही विदेश यात्रा पर 2 लाख खर्च करने वाले हैं, वह करदाता अबकी बार ITR-1 का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे.  हालाँकि फ़िलहाल इस नए फॉर्म को लेकर पूरी जानकारी सामने नहीं आई है. ऐसे करदाताओं को अब दूसरे फॉर्म के जरिए रिटर्न दाखिल करना होगा, जिससे जुड़ी जानकारी भविष्य में मुहैया कराई जाएगी.

प्रायत: सरकार प्रति वर्ष अप्रैल में आयकर रिटर्न फॉर्म से संबंधित जानकारी प्रदान करती है। हालाँकि, इस बार सरकार द्वारा इस बार इनकम अर्निंग ईयर 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक की जानकारी 3 जनवरी को ही दे दी है.

ये इस्तेमाल कर सकते हैं ITR-1 फॉर्म

बता दें कि जिन टैक्स पेयर्स की वार्षिक आय 50 लाख रुपये से कम है, उन्हें इस फॉर्म के माध्यम से आयकर रिटर्न का भुगतान करना होगा। वहीं आईटीआर-4  सुगम फॉर्म एचयूएफ (हिंदू यूनाइटेड फैमिली) और कंपनियों (एलएलपी को छोड़कर) के लिए है। इसके अलावा जिन लोगों को किसी व्यवसाय या किसी प्रोफेशन से आय होती है, उन्हें भी ITR-4 फॉर्म भरना होता है। हालांकि, इस फॉर्म को तभी भरा जा सकता है, जब आमदनी 50 लाख रुपए से कम है।

परिवर्तन क्या हैं?

 नई अधिसूचना के अनुसार, इस समय आईटीआर फॉर्म में दो बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले, यदि करदाता के पास संपत्ति में संयुक्त स्वामित्व है, तो वे ITR-1 फार्म  या ITR-4 नहीं भर सकते हैं।