प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली महिला की पोल बेटी ने खोली, हुई उम्रकैद की सजा

ठाणे. ऑनलाइन टीम : प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने के एक मामले में अदालत का अभूतपूर्व फैसला सामने आया है। फैसला इस लिए खास है, क्योंकि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. आर. वैष्णव ने महिला की छह वर्षीय बेटी के बयान और चिकित्सकीय रिपोर्ट के आधार पर सोमवार को फैसला सुनाया। बेटी ने अदालत को बताया है कि उसने पिता की हत्या करते देखा था।

मामला 2017 का है।  ठाणे जिले के कलवा शहर में एक व्यक्ति का शव लटका मिला था। पुलिस ने जांच शुरू की। पता चला कि  महिला एक बार में काम करती थी, मगर उसके पति को वहां काम करना अच्छा नहीं लगता था। वह मना करता था तो भी वह मानने को तैयार नहीं थी। इस बात को लेकर पति-पत्नी में काफी झगड़ा होता था। शक के अनुसार, वहां काम के दौरान एक व्यक्ति के साथ महिला के शारीरिक संबंध भी बन गए। दोनों ने पति को बीच में कांटा समझा और हटाने की साजिश रची। एक दिन उसकी हत्या कर शव को छत से लटका दिया। इसके बाद महिला घर पर ही रही लेकिन उसका प्रेमी और उसका दोस्त वहां से भाग गए।  महिला ने बाद में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई की कि उसके पति ने आत्महत्या कर ली है।

पुलिस मामले को आत्महत्या ही समझ रही थी कि  दंपति की नाबालिग बच्ची के मुंह से सच सुनकर वह आवाक रह गई। प्रेम से बच्ची से पूछा गया कि वह घटना के बारे में कुछ जानती है, तो उसने बताया कि अपराध होते हुए देखा था। उसकी मां ने उक्त व्यक्ति के साथ मिलकर उसके पिता की हत्या की थी।  उसने हत्या के बारे में पुलिस में बयान दिया और अदालत में भी वह अपने बयान पर कायम रही। न्यायाधीश ने महिला और उसके प्रेमी (35) को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के तहत दोषी ठहराया। दोनों पर छह-छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मामले के एक अन्य दोषी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।