टेंपल रोज प्राइवेट लिमिटेड को उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग ने दिया झटका

पुणे : पैसे लेने के बाद भी जमीन का कब्ज़ा न देने वाले टेंपल रोज प्राइवेट लिमिटेड को उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग ने झटका दिया है। शिकायतकर्ता द्वारा भरे गए 9 लाख 73 हजार 582 रुपए 1 जुलाई से वार्षिक 10 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने का आदेश अनिल जवलेकर,सदस्य शुभांगी दुनाखे और जे वी देशमुख ने दिया है।

इसके साथ ही नुकसान भरपाई के लिए 25 हज़ार और केस में हुए खर्च के रूप में 5 हज़ार देने की बात भी आयोग ने कही है। विष्णू यादव जवरे (नि. जवरे वस्ती, पो. बांबोरी, ता. राहुरी, जि. अहमदनगर)  ने एड. पवनकुमार भंसाली के माध्यम से अतिरिक्त जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। टेंपल रोज प्रा.लि के डायरेक्टर्स देविदास गोविंदराम सजनानी और दीपा देविदास सजनानी (नि. मुम्बई) के खिलाफ शिकायत दी है।

विज्ञापन देखकर शिकायतकर्ता ने उसके कार्यालय में जाकर मुलाकात की। पुरंदर तालुके के पिंगोरी गांव स्थित प्रोजेक्ट में प्लॉट 810 व 811 के लिए 4 लाख 3 हज़ार 040 और 3लाख 77 हज़ार 850 रुपए कुल मिलाकर 9 लाख 74 हज़ार 982 रुपए देकर जमीन खरीदने का एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट करने के 5 साल बाद प्लॉट डेवलप कर देने का तय हुआ था। हालांकि पजेशन नहीं दिया गया। डायरेक्टर के जेल जाने की जानकारी मिली। उसके बाद शिकायतकर्ता ने पैसे वापस दएने की मांग की। पैसे वापस न मिलने पर शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता मंच के पास गया। वहाँ एड. पवनकुमार भंसाली के माध्यम से दर्ज किए गए दावे में जमा की गई रकम, उसपर ब्याज, ब्याज की रकम पर ब्याज, नुकसान भरपाई और शिकायत दर्ज कराने में आए खर्च की मांग की गई। नोटिस देने के बाद भी आरोपी की तरफ से कोई भी निवारण आयोग में हाज़िर नहीं हुआ। इसलिए शिकायतकर्ता का तर्क सुनने के बाद उसके पक्ष में फैसला सुनाया।