महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव2019: राज्य में आचार संहिता लागू, ‘इन’  नियमों का पालन करना जरूरी

पुणे: समाचार ऑनलाइन टीम- चुनाव आयोग ने आज राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी है. इसके साथ ही राज्य में आचार संहिता लागू कर दी गई है. अनुच्छेद 324 के अनुसार,  चुनाव के दौरान हर पार्टी और उसके उम्मीदवारों को कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना अनिवार्य है. अर्थात राज्य में चुनाव के दरम्यान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी को आचार संहिता का पालन करना जरूरी है. आचार संहिता में किन-किन नियमों का पालन किया जाता है, वह हम आपको बताने जा रहे हैं.

आचार संहिता में इन नियमों का पालन करना होगा –

1) मतदाताओं को किसी तरह का लालच या प्रलोभन देना या उन्हें डराना-धमकाना, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है.

2)  वोट पाने के लिए एक-दूसरे के जाति या धर्म पर टिप्पणी नहीं की जा सकती.

3) आचार संहिता के दौरान मंत्री या सरकार कोई नई घोषणा नहीं कर सकतें. इसके लिए फंड की घोषणा भी नहीं की जा सकती है.

4) किसी पार्टी के कामकाज के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग आचार संहिता का उल्लंघन है. सरकारी मीडिया का उपयोग करके पार्टी का विज्ञापन या प्रचार-प्रसार  नहीं किया जा सकता.

5)  कर्मचारियों, अधिकारियों और मतदाताओं को छोड़कर किसी को भी मतदान केंद्र के अंदर जाने की अनुमति नहीं है.

6) बैठक या रैली के आयोजन से पहले पुलिस की अनुमति आवश्यक है.

7) किसी भी सभा में किसी भी विरोधी का पुतला जलाना नियमों के विरुद्ध है.

8) मतदान के अंतिम 48 घंटों के दौरान प्रचार पर प्रतिबंध.

9) कार्यकर्ता मतदान केंद्र से 100 मीटर की सीमा के भीतर अपनी पार्टी का प्रचार नहीं कर सकते.

10) यदि कोई उम्मीदवार आचार संहिता का उल्लंघन करता है, तो उसकी शिकायत चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त निरीक्षक से की जा सकती है.

11) आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है. इसलिए,  सभी उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को आचार संहिता का पालन करने की आवश्यकता है.

 

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