मराठा आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम सपोर्ट, तत्काल रोक नहीं

नई दिल्ली, समाचार ऑनलाइन-  मराठा समाज को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को रोक लगाने से इंकार कर दिया है । सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को दो सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है । मात्र दो सप्ताह में आगे की सुनवाई होगी।

राज्य सरकार को 2 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश मुंबई हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिक पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है । इस संदर्भ में राज्य सरकार को भेजे गए नोटिस में दो सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा गया है ।

2 सप्ताह के बाद होगी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर तत्काल रोक लगाने से इंकार करते हुए दो सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है । 2 सप्ताह के बाद इस मामले की सुनवाई होगी।

मराठा आरक्षण को हाई कोर्ट से ख़ारिज नहीं किये जाने और आरक्षण को वैध ठहराये जान के बाद कोर्ट ने 16% की जगह 12 या 13% आरक्षण देने की राय दी थी । हाई कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता गुणरत्न सदावर्ते और अन्य ने चुनौती दी थी । इस मामले में मराठा समाज की तरफ से कैवेट दाखिल किया गया । शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई हुई । इस मौके पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। इससे मराठा समाज को राहत मिली है ।