गुजरात राज्यसभा चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट का याचिका पर सुनवाई से इनकार

नई दिल्ली : समाचार ऑनलाईन – सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में खाली दो राज्यसभा सीटों के लिए अलग-अलग उपचुनाव कराने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ गुजरात कांग्रेस की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। यह याचिका गुजरात कांग्रेस के नेता परेशभाई धनानी ने दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि वह चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

हालांकि, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बीआर गवई की वेकेशन बेंच ने गुजरात कांग्रेस को चुनाव के बाद इलेक्शन पिटीशन दाखिल करने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने कहा, चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद कोर्ट चुनाव की प्रक्रिया में दखल नहीं दे सकती। चुनाव के बाद आप इलेक्शन पिटीशन दायर कर सकते हैं।
पिछली सुनवाई में न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अवकाश पीठ में दाखिल याचिका में कांग्रेस ने कहा था कि यह ऐसा मुद्दा नहीं है जिसे चुनावी याचिका के माध्यम से उठाया जा सके, इसलिए इस पर सुनवाई आवश्यक है। गुजरात कांग्रेस की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के कुछ फैसले हैं जो उनके पक्ष में हैं। इस पर पीठ ने कहा, हम अभी कुछ नहीं कह रहे हैं। हमें यह तय करना होगा कि यह सामान्य रिक्ति है या फिर संवैधानिक्। इस मामले पर सुनवाई जरूरी है।

गौरतलब है कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और पार्टी की वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी के क्रमश: गांधीनगर और अमेठी से लोकसभा पहुंचने के बाद गुजरात से राज्यसभा की दो सीटें खाली हो गई हैं। निर्वाचन आयोग की ओर से 15 जून को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दोनों सीटों के लिए चुनाव पांच जुलाई को ही होने हैं। कांग्रेस ने याचिका में कहा है कि एक ही दिन दोनों सीटों पर अलग-अलग चुनाव कराना असंवैधानिक और संविधान की भावना के खिलाफ है।