Supreme Court | बड़ी खबर! अब घर खरीदने वालों से नहीं होगी ठगी, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

नई दिल्ली (New Delhi News) – Supreme Court | देश में कई बिल्डर्स (Builders) घर खरीदने से पहले अलग तरह के सपने दिखाते हैं। लेकिन, हकीकत में वे घर खरीदारों को संबंधित सुविधाएं मुहैया नहीं प्रदान कराते। इससे आप अपनी सारी मेहनत की कमाई खर्च कर देते है लेकिन, आपको सपनों का घर वैसा नहीं मिलता। फिर आप कुछ कर भी नहीं पाते क्योंकि  पैसा तो आपने पहले ही दिए होते है। इसलिए उसी घर के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता। लेकिन, अब घर खरीदारों की इस तरह की आर्थिक धोखाधड़ी (Financial Fraud) से बचा जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) देश भर के अरबों घर खरीदारों के लिए राहत भरी खबर लेकर आया है।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक मामले की सुनवाई के दौरान अहम फैसला (Important Decision) सुनाया है। योजना के अनुसार सुविधाएं नहीं देने और अधूरे प्रोजेक्ट को ग्राहकों को सौंपने पर अब बिल्डरों को मुआवजा देना होगा। कोर्ट (Court) ने यह भी आदेश दिया कि बिल्डरों को खरीदारों से किए गए हर वादे को पूरा करना होगा।

RWA को देना होगा मुआवजा

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि बायर्स को किये गए वादे के मुताबिक प्रोजेक्ट के बुनियादी ढांचे में शिकायत और उसमें मौजूद सुविधाओं (जिनका वादा किया गया था) के बिना फ्लैट डिलीवर करने यानी प्रोजेक्ट के अधूरा होने की स्थिति में बिल्डर्स को RWA को मुआवजा देना होगा।

क्या था मामला?

दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर (Noida) के एक प्रोजेक्ट से जुड़े केस की सुनवाई अदालत में चल रही थी। इस मामले में बिल्डर पद्मिनी इंफ्रास्ट्रक्चर  (Padmini Infrastructure) ने 18 साल पहले वाटर सॉफ्टनिंग प्लांट (Water Softening Plant), हेल्थ क्लब (Health Club), स्विमिंग पूल (Swimming Pool), और फायर फाइटिंग सिस्टम (Fire Fighting System) के बिना ही प्रोजेक्ट को हैंडओवर कर दिया था। इसी मामले में लंबे विवाद के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ करते हुए बिल्डर कंपनी को RWA को 60 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है।

 

 

Maharashtra | तुलजापुर यात्रा रद्द, भक्तों को मिलेगा दर्शन का मौका