सर्वोच्च न्यायालय ने तलाला उपचुनाव पर रोक लगाई, कांग्रेस को राहत

गांधीनगर : पुणे समाचार – सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कांग्रेस पार्टी को नामांकन का विकल्प देते हुए तलाला उपचुनाव पर रोक लगा दिया। इस फैसले से कांग्रेस को राहत मिली है।

कांग्रेस विधायक भगवानभाई बराड ने लोकसभा चुनाव के साथ उसी तारीख पर उप चुनाव कराने के निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने पर शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

उच्च न्यायालय ने 27 मार्च को बराड को गुजरात विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी द्वारा अयोग्य करार देने के फैसले पर रोक लगाने के साथ ही इस उपचुनाव पर रोक की याचिका को खारिज कर दिया था।

बराड ने कहा था कि उनको अयोग्य करार दिए जाना कानून के अनुरूप नहीं है और विधानसभा अध्यक्ष ने इसमें जल्दबाजी की और यह राजनीति से प्रेरित है।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस पर रोक का आदेश दिया और निर्वाचन आयोग को एक नोटिस भी जारी किया।

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को बराड की याचिका पर सुनवाई करने की सहमति दी थी। बराड ने तत्काल सुनवाई की याचिका दाखिल की थी।

शीर्ष अदालत के फैसले से कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि वह उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की तैयारी कर रही थी।

गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी (जीपीसीसी) प्रवक्ता मनीष दोशी ने कहा, “हम जल्दबाजी में की गई तलाला उपचुनाव की घोषणा पर रोक लगाने के शीर्ष अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं। यह स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि कैसे भाजपा राज्य मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है और अपने तरीके संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बना रही है।”

उन्होंने कहा बराड भगवा पार्टी के दबाव में नहीं झुके।

उन्होंने कहा, “हम आग्रह व उम्मीद करते हैं कि निर्वाचन आयोग पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं दिखाएगा और आगामी चुनावों को स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से आयोजित करेगा।”