नांदेड में 25 मार्च से 4 अप्रैल तक सख्त लॉकडाउन, पालकमंत्री की महत्वपूर्ण अपील

नांदेड़ : जिले में अंशत: लॉकडाउन करने कए बाद भी कोरोना मरीजो की संख्या में कमी नहीं आई है। अंत में जिले में 25 मार्च से 4 अप्रैल तक सख्त लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है। इस पर मिश्रित रिस्पॉन्स आया है। इसके बाद नांदेड़ के पालक मंत्री अशोक चव्हाण ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लोगो से अपील की है। उन्होंने वीडियो के माध्यम से लोगो से प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

कोरोना के बढ़ते मरीजों की वजह से 24 मार्च आधी रात से नांदेड़ जिले में 11 दिनों का कर्फ्यू लागू होगा। लोग प्रशासन के निर्देशों का पालन कर सहयोग करें, साथ ही मास्क सेनेटाइजर व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर कोरोना को दूर रखे। यह अपील अशोक चव्हाण ने की है। जिले में 15 दिनो में बड़े पैमाने पर मरीजो की संख्या में वृद्धि हुई है। 3 मार्च को 591 कोरोना पॉजिटिव आने के बाद 15 मार्च से जिले में अंशत: लॉकडाउन का आदेश दिया गया था। इसमे 18 मार्च से 31 मार्च तक सभी धार्मिक स्थल बंद रखने का आदेश दिया था। उसी समय 17 मार्च से जिले के सभी होटल, रेस्टोरेंट, परमिट रूम , बेकरी, जिम, सभी उद्यान बंद रखने का आदेश दिया गया था। हालांकि उसके बाद भी मरीजों की संख्या बढती ही गई। मरीजों की संख्या 946 पर पहुंच गया। इसलिए अब चिंता बढ़ने के कारण रविवार को पालकमंत्री अशोक चव्हाण ने मुंबई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले की स्थिति का ब्योरा लिया। उसके बाद सख्त निर्बंध लगाने का आदेश दिया।

नांदेड जिले में 25 मार्च से 4 अप्रैल तक पूरा लॉकडाउन रहेगा। कर्फ्यू का आदेश दिया गया है। इसमे मांस बिक्री को घर पहुंच सेवाकी छूट दी गई है। सार्वजनिक वाहन व प्राइवेट वाहतुक पूरी तरह से बंद रहेंगे। अति आवश्यक सेवा के वाहन, पूर्व इजाजत वाले वाहन, मेडिकल कारण से सफर आदि किया जा सकता है। सभी प्रकार के कंस्ट्रक्शन वर्क को बंद रखने का आदेश दिया गया है। शादी समारोह, स्वागत समारोह पर रोक लगाया गया है। सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम बंद रहेंगे। प्राइवेट ऑफिस को भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। लेकिन मार्च एंड के काम को कार्यालय बंद रख कर करने की इज़ाज़त दी गई है। सभी आंदोलन और धरने पर पाबंदी है।

सभी किराना दुकान के थोक विक्रेता 12 बजे तक अपनी दुकान शुरू रख सकते हैं। खुदरा विक्रेता 12 बजे के बाद दुकान से होम डिलिवरी कर माल पहुंचा सकते हैं। दूध बिक्री करने वाले सुबह 10 बजे तक होम डिलीवरी दे सकते हैं। फल और सब्जी विक्रेता सुबह 7 से 10 बजे तक घूम कर बिक्री कर सकते हैं। कोई भी अस्पताल लॉकडाउन का बहाना कर मरीजो को सेवा प्रदान करने से मना नहीं कर सकते हैं। ऐसा हुआ तो संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी। सॉ मिल भी बंद रहेगा, सिर्फ शमशान भूमि का सॉ मिल चालू रहेगा। जिले के सभी कर्मचारियो का आई कार्ड होना जरूरी है। डी मार्ट, सुपर मार्केट भी बंद रहेंगे। ऑनलाइन माध्यम से 12 बजे तक होम डिलिवरी पहुंचा सकते हैं।

इन सभी आदेशों का पालन करने के लिए मनपा व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम और न.प. की सीमा में न.प.व पुलिस विभाग की टीम वही गांव स्तर पर ग्राम पंचायत व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम कार्यांवित करने का आदेश जिलाधिकारी डॉ विपिन इटनकर ने दिया है।