सख्त निर्णय! कोर्ट ने इस कार्यकारिणी को किया बर्खास्त

पिंपरी : समाचार ऑनलाईन – पिंपरी-चिंचवड़ मनपा कर्मचारी महासंघ की वर्तमान कार्यकारिणी बर्खास्त कर उपनिबंधक का प्रशासक के रूप में नियुक्त करने का आदेश औद्योगिक न्यायालय ने दिया है। कर्मचारी संघटना का पूरा कब्जा और सभी तरह के आर्थिक लेन-देन को कब्जे में लेकर प्रशासक से अगले तीन महीने में सदस्यों की सूची तैयार करने और कार्यकारिणी का चुनाव कार्यक्रम घोषित करने का आदेश भी औद्योगिक न्यायालय ने दिया है।

अंबर किशनराव चिंचवड़े ने जानकारी दी

पिंपर-चिंचवड़ मनपा कर्मचारी महासंघ के कोषाध्यक्ष और कार्यकर्ता अंबर किशनराव चिंचवड़े ने एक प्रेस नोट जारी कर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष बबन झिंजुर्डे के मनमाने कामकाज के खिलाफ हमने 11 जून 2018 को पुणे के कामगार आयुक्त से शिकायत की थी। इस पर समय-समय पर सुनवाई हुई। शिकायत पर सबूत मिलने पर कामगार आयुक्त ने 1 अप्रैल 2019 को औद्योगिक न्यायालय में दावा पेश करने की सहमति दी।

औद्योगिक न्यायालय में दावा पेश किया गया था

इसके बाद सीनियर कानूनी विशेषज्ञ संतोष म्हस्के जरिये 3 मई 2019 को औद्योगिक न्यायालय में दावा पेश किया गया। इस पर सुनवाई होने के बाद औद्योगिक न्यायालय ने मनपा कर्मचारी महासंघ पर दैनिक कामकाज करने की मनाही करते हुए आर्थिक लेन-देन पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश दिया था। इस दावे पर 18 जुलाई को औद्योगिक न्यायालय के सदस्य एम।आर। कुंभार के सामने अंतिम सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद उन्होंने कर्मचारी महासंघ की वर्तमान कार्यकारिणी  को बर्खास्त करने का आदेश दिया। अपने आदेश में उपनिबंधक को प्रशासक के रूप में नियुक्त करने को लेकर जांच रिपोर्ट औद्योगिक न्यायालय के समक्ष रखने का भी आदेश दिया।
मनपा कर्मचारी महासंघ मान्यताप्राप्त महासंघ है जिसके 6 हजार सदस्य है।