सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर: सबूतों के अभाव में सभी आरोपी बरी

मुंबई: समाचार ऑनलाइन – सीबीआई की विशेष अदालत ने सोहराबुद्दीन कांड के सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि सबूतों की कमी की वजह से आरोपियों को रिहा किया गया है। कोर्ट ने एक तरह से पुलिस का बचाव करते हुए कहा कि अगर कोई बयान न दे तो इसमें पुलिस की गलती नहीं है।

सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले में स्पेशल सीबीआई जज ने अपने आदेश में कहा कि सभी गवाह और सबूत साजिश और हत्या को साबित करने के लिए काफी नहीं थे। मामले से जुड़े परिस्थितिजन्य सबूत भी पर्याप्त नहीं हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा कि तुलसीराम प्रजापति को एक साजिश के तहत मारा गया, यह आरोप भी सही नहीं है।

जज ने अपने फैसले में कहा कि सरकारी मशीनरी और अभियोजन पक्ष ने काफी प्रयास किया और 210 गवाहों को सामने लाया गया लेकिन उनसे कोई संतोषजनक सबूत नहीं मिल पाया और कई गवाह अपने बयान से पलट गए।

गौरतलब है कि गुजरात एटीएस और राजस्थान एसटीएफ ने 26 नवंबर 2005 को अहमदाबाद के नजदीक एक एनकाउंटर में मध्य प्रदेश के अपराधी सोहराबुद्दीन शेख को मार गिराया था। इसके एक साल बाद 28 दिसंबर 2006 को सोहराबुद्दीन के सहयोगी तुलसीराम प्रजापति को भी एक मुठभेड़ में मार गिराया गया था। 2010 से इस मामले की जांच सीबीआई कर रहा था। 22 नवंबर को सीबीआई ने केस के 500 में से 210 गवाहों की जांच करके केस बंद किया था।