सत्तादल के विरोध के बाद स्लम टीडीआर के फैसले में बदलाव

पिंपरी। सँवाददाता – झुग्गी बस्ती पुनर्वसन को प्रोत्साहन देने के लिहाज से पांच फीसदी स्लम टीडीआर के बिना टीडीआर इस्तेमाल की अर्जी न स्वीकारने के फैसले में बदलाव कर दिया गया है। दस दिन पहले पिंपरी चिंचवड़ मनपा आयुक्त श्रावण हार्डिकर ने किये अपने ही फैसले में सुधार लाते हुए स्लम टीडीआर की अनिवार्यता को लेकर सुधारित आदेश जारी किया है। इसके अनुसार अब डेवलपर्स आम तौर पर 70 फीसदी टीडीआर इस्तेमाल कर सकेंगे। अगले दस फीसदी टीडीआर इस्तेमाल करते वक्त उन्हें कम से कम पांच फीसदी स्लम टीडीआर लेना अनिवार्य होगा।
दस ही दिन में मनपा आयुक्त पर अपने फैसले को बदलने की आयी नौबत के लिए सत्तादल भाजपा के नगरसेवकों के विरोध को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। भाजपा नगरसेवक संदीप वाघेरे, शत्रुघ्न काटे ने उनके फैसले का पुरजोर विरोध किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि टीडीआर की खरीद फरोख्त में कालाबाजारी के लिए मनपा द्वारा ही प्रोत्साहन देने की कोशिश की जा रही है। इसके चलते मनपा आयुक्त हार्डिकर ने सुधारित आदेश जारी किए जाने की खबर है। हालांकि उन्होंने इसकी वजह स्पष्ट करते हुए कहा कि स्लम टीडीआर एक ही मालिक के पास उपलब्ध हो जाने से उसकी मोनोपॉली बनने की संभावना को ध्यान में लेकर सुधारित आदेश जारी किया गया।
क्या है मामला
मनपा के नियोजन विनियमों के निर्माण नियंत्रण क्षेत्र में हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) के उपयोग के संबंध में एक नियमावली है। इसमें प्रावधान है कि अनुज्ञेय (प्रयोग करने योग्य) टीडीआर का कम से कम 20 प्रतिशत स्लम टीडीआर ’होना चाहिए। झुग्गी पुनर्वास योजना को बढ़ावा देने के लिए, ‘स्लम टीडीआर’ का उपयोग करने का प्रावधान नियमावली में किया गया है। वर्तमान में, स्लम टीडीआर उपलब्ध नहीं रहने से निर्माणकार्य क्षेत्र इस्तेमाल करते वक्त अनुमति लेते वक्त 20 फीसदी स्लम टीडीआर क्षेत्र छोड़कर अधिकतम निर्माण कार्य क्षेत्र नियोजित कर 80 फीसदी टीडीआर का इस्तेमाल करते हुए निर्माणकार्य अनुमति के प्रस्ताव दे रहे हैं।
क्या था पहला आदेश
कुछ प्रस्तावों में स्लम टीडीआर इस्तेमाल की दृष्टि से सामासिक अंतर और इमारत की ऊंचाई के लिए जरुरी प्रावधान नहीं रखते। ऐसे मामलों में स्लम टीडीआर इस्तेमाल करना संभव नहीं होगा। मूल एफएसआई पर अतिरिक्त निर्माणकार्य टीडीआर इस्तेमाल कर अनुज्ञेय करते वाक्य मौजूदा हालात में उपलब्ध स्लम टीडीआर का विचार कर इस्तेमाल किये जाने वाले टीडीआर में कम से कम पांच फीसदी स्लम टीडीआर इस्तेमाल करना जरूरी है। 2019 में पिंपरी चिंचवड शहर में टीडीआर के अंतर्गत 374038.92 वर्ग मीटर क्षेत्र निर्माण हुआ है। इसमें से 579480.55 वर्ग मीटर टीडीआर क्षेत्र निर्माणकार्य अनुमति के मामलों में खर्च हुए हैं। अब उपलब्ध रहे 7500.00 वर्ग मीटर ‘स्लम टीडीआर’ के क्षेत्र का विचार कर कम से कम पांच फीसदी ‘स्लम टीडीआर’ इस्तेमाल की अनिवार्यता की जाएगी। इसके बिना निर्माणकार्य अनुमति के आवेदन न स्वीकारने की बात इस आदेश में कही गई थी। सत्तादल के नगरसेवकों के विरोध के चलते मनपा आयुक्त ने उपरोक्त सुधारित आदेश जारी किया है।