शरद मोहोल को पुणे पुलिस आयुक्तालय की सीमा में नो एंट्री

पुणे : कोरोना के नियमों का उल्लंघन कर अपने साथियो के साथ एक कार्यक्रम में उपस्थित होकर दहशत निर्माण करने वाले गैंगस्टर शरद मोहोल (उम्र 38, नि. सुतारदरा, कोथरूड) को पुणे शहर पुलिस आयुक्तालय की सीमा में प्रवेश करने और रहने के लिए 2 महीने के लिए सख्त रोक लगाया गया है। यह आदेश पुलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता ने दिया है।

गुरुवार पेठ परिसर में 26 जनवरी को एक संगठन के कार्यक्रम में अपराधी शरद मोहोल और उसके 10 से 12 साथी शोर मचाते हुए घुसे थे। इससे लोगों में डर समा गया और कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोग वहाँ से चले गए। कोरोना के नियमों का पालन न करते हुए मोहोल गैंग ने परिसर में आतंक का निर्माण किया। इसलिए उनके साथ अन्य साथियों के विरोध में खडक पुलिस में मामला दर्ज किया गया है और 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

उंके विरोध में प्रतिबंधात्मक कारवाई का आदेश खडक पुलिस ठाने कए वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्रीहरी बहिरट को परिमंडल एक के पुलिस उपायुक्त डॉ प्रियंका नारनवरे को दिया। इसके अनुसार शरद मोहोल को शहर पुलिस आयुक्तालय की सीमा में प्रवेश करने और रहने पर दो महीने के लिए सख्त मनाही का आदेश 4 मार्च को दिया गया है।