Sexual harassment | लिंग के बदले उंगली का इस्तेमाल करना भी बलात्कार! मानसिक रूप से कमजोर लड़की से रेप के मामले में आरोपी को हाईकोर्ट से राहत नहीं

मुंबई: किसी महिला पर अत्याचार Sexual harassment करते समय उसके गुप्तांग में अंगुली का इस्तेमाल करना भी बलात्कार Sexual harassment है, ऐसा महत्वपूर्ण आदेश मुंबई उच्च न्यायालय Mumbai High Court में दिया गया। मानसिक रूप से कमजोर एक लड़की का बलात्कार Rape करने के मामले में याचिकाकर्ता की सजा को कायम रखी गई है।

मुंबई के मलाड में रहनेवाले एक 33 वर्षीय आरोपी पर 21 वर्षीय मानसिक रूप से कमजोर लड़की का बलात्कार करने का आरोप है। पीड़िता और यह युवक एक ही इलाके में रहते हैं। इस युवक ने पीड़िता को मेले में घुमाने के बहाने ले गया। मेले में ले जाने के बाद वहाँ पर एक सुनसान जगह पर उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश की। हालांकि पीड़िता रोने लगी तो आरोपी ने उसे उसके घर छोड़ दिया। इस बीच लड़की के परिवार वाले उसे ढ़ूंढ रहे थे।

पीड़िता जब घर गई तो उसने अपने परिवार को बताया कि उसके साथ क्या हुआ है। इसके बाद परिजनों ने आरोपी को पकड़ कर उसके खिलाफ पुलिस में दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई। ट्रायल में आरोपी को रेप और अपहरण का दोषी करार दिया गया था। सजा के खिलाफ आरोपी मुंबई हाई कोर्ट में चला है और हाल ही में जस्टिस रेवती मोहिते-ढेरे के सामने इस पर सुनवाई हुई।

आरोपी ने याचिका में मांग की थी कि बलात्कार के बजाय उस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया जाना चाहिए। बलात्कार की परिभाषा के अनुसार, लिंग के बलपूर्वक योनि में प्रवेश करना अपेक्षित होता है। हालांकि, आरोपी ने सिर्फ उंगली का इस्तेमाल किया है इसलिए याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि मामले को यौन उत्पीड़न के रूप में माना जाए।

हालांकि हाईकोर्ट ने साफ किया कि लिंग की जगह उंगलियों का इस्तेमाल भी रेप है। साथ ही इस मामले में, हालांकि लिंग और योनि के बीच कोई संबंध नहीं था, फिर भी मेडिकल रिपोर्ट में पीड़िता के आंतरिक अंगों पर चोटों का खुलासा हुआ। इसके अलावा, उसके ऊपर बलात्कार हुआ है यह सिद्ध करने के लिए पुलिस द्वारा जो सबूत जमा किए गए हैं, उसके तार आरोपी से जुड़ रहे हैं। इसलिए बलात्कार का आरोप रद्द नहीं किया जा सकता है। ऐसा स्पष्ट करते हुए हाईकोर्ट ने आरोपी को कोई राहत देने से इंकार करते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी