पुणे जिले में स्कूल- कॉलेज 14 मार्च तक बंद; जिलाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख की घोषणा

पुणे । पुणे सामाचर ऑनलाइन –  महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुणे जिला प्रशासन ने गत सप्ताह स्कूल- कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को बंद रखने के अलावा रात 11 से सुबह 6 बजे तक बाहर घूमने- फिरने पर रोक लगाने का फैसला किया था। इसके बाद कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजनाओं को लेकर जारी किए गए आदेश की मियाद को 14 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। इसके अनुसार समस्त पुणे जिले में स्कूल- कॉलेज और कोचिंग संस्थानों 14 मार्च तक बंद रखे जाएंगे। पुणे के जिलाधिकारी और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष राजेश देशमुख ने इसकी आधिकारिक घोषणा की है।

बीते सप्ताह पुणे में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोरोना रोकथाम के उपायों के तहत रात 11 से सुबह 6 बजे तक संचार पर निर्बंध लगाए गए। स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को बंद रखने के आदेश दिए गए। इसके अलावा शादी समारोह, सम्‍मेलन और रैली में सिर्फ 200 लोगों को ही जाने की इजाजत दी गई है। यही नहीं सभी तरह कार्यक्रम के लिए पुलिस की लिखित अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। होटल्स, रेस्टोरेंट और बार को अब रात में केवल 11 बजे तक ही खोलने की अनुमति दी गई है। इन तमाम निर्देशों की मियाद 28 फरवरी तय की गई थी। तब कहा गया था कि आठ दिन के बाद हालातों की समीक्षा के बाद आगे के लिए उचित आदेश जारी किए जाएंगे।

चूंकि जिले में महामारी का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, अतः गत सप्ताह कोरोना प्रतिबंधक उपायों के अंतर्गत जारी किए गए आदेशों की मियाद को 14 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। इसके मुताबिक जिले में स्कूल-कॉलेज और कोचिंग संस्थान 14 मार्च तक बंद रहेंगे। केवल ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों का नुकसान न हो इसके लिए शिक्षा विभाग को जरुरी कदम उठाने के लिए कहा गया है। जहां परीक्षाएं जरूरी हैं वहां उपाययोजना कर परीक्षा ली जाएं। कोशिश रहे कि परीक्षा ऑनलाइन तरीके से ली जाएं। इसके अलावा प्रतिबंधक उपायों के अंतर्गत बीते सप्ताह जारी किए गए सभी आदेश 14 मार्च तक कायम रखे गए हैं। इन निर्बन्धों में से स्वास्थ्य, चिकित्सा और जीवनावश्यक सेवाओं को अलग रखा गया है, यह भी जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है। नियमों का उल्लंघन करनेवालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के आदेश भी उन्होंने दिए हैं।