School Fees Reduce | अभिभावकों को बड़ी राहत, स्कूली शिक्षा फीस  में 15% कटौती ; सरकारी आदेश जारी ! 

मुंबई (Mumbai News), 13 अगस्त : School Fees Reduce | राज्य में कोरोना संकट पैदा होने के बाद से स्कूल बंद (school closed) है।  ऐसे में सभी बच्चे घर में है और दूसरी तरफ कोरोना की वजह से आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी।  इसके कारण कई घरों की आर्थिक स्थिति ख़राब हो गई थी।  इसे देखते हुए स्कूल बंद होने और ऑनलाइन क्लास (online class) चालू रहने पर पूरी फीस (School Fees) देने का अभिभावकों ने विरोध किया था।  इसके तहत राज्य सरकार (State government) ने अब स्कूली शिक्षा शुल्क में 15% कटौती (School Fees Reduce) करने का सरकारी आदेश जारी किया है।  इस संदर्भ में अध्यादेश के पचड़े में फंसने की आशंका को देखते हुए आखिरकार सरकार ने आदेश जारी किया है।

 

कोरोना की परेशानी में फंसे अभिभावकों को राहत देने के लिए 15% फीस माफ़ी का निर्णय मंत्रिमंडल (cabinet) ने लिया था।  अब इसे लेकर अध्यादेश जारी किया गया है।कोरोना के कारण लोगों की इनकम पर हुए असर में राहत देने के लिए प्राइवेट स्कूल की फीस(private school fees) में 15% की कटौती की कमी की जाए इसके लिए महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था अधिनियम (Maharashtra Educational Institutions Act) का अध्यादेश के जरिये संशोधन करने का स्कूली शिक्षा विभाग (school education department) के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की बैठक (cabinet meeting) में मंजूरी दी गई थी।
इसके अनुसार आपदा प्रबंधन (restriction)  कानून या संक्रमण प्रतिबंधक अधिनियम लागू और स्कूल तीन महीने से अधिक समय तक बंद रहने पर प्राइवेट स्कूल (private school) की फीस को नियंत्रित करने का अधिकार स्थाई रूप से राज्य सरकार को मिल जाता है।  इस दृष्टि से विभाग ने अध्यादेश जारी करने की तैयारी शुरू की है।

सरकारी  आदेश कानून की कसौटी में नहीं टिकने वाले अध्यादेश को लेकर स्कूली शिक्षा विभाग (school education department) इच्छुक था।  खास बात यह है कि अध्यादेश के विकल्प के लिए महाधिवक्ता ने भी कुछ शर्तों के साथ हरी झंडी दिखा दी थी।

इसके बाद भी सरकारी अध्यादेश को लेकर मंत्री इच्छुक थे इसलिए यह अध्यादेश 2021 -22 सामने आया है।  लेकिन कोरोना की वजह से पैदा हुई स्थिति अगले कितने साल तक बना रहेगा। फीस वृद्धि की लटकती तलवार अगले वर्ष में बनी रहेगी।

 

 

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