घर खरीददारों को ‘राहत’ पहुँचाने के लिए SBI ने शुरू की ‘यह’ अनोखी स्कीम, बिल्डर द्वारा समय पर घर नहीं देने पर बैंक लौटाएगा Home Loan की रकम

नई दिल्ली: समाचार ऑनलाइन– SBI से होम लोन लेकर घर खरीदने वोलों के लिए खुशखबरी है. अगर आपने SBI से होम लोन लिया है, लेकीन बिल्डर आपको तय समय पर पजेशन नहीं दे रहा है, तो बैंक आपका सारा प्रिंसिपल अमाउंट वापिस दे देगा. फलस्वरूप बिल्डर द्वारा पजेशन न देने से परेशान होम बायर्स के लिए बैंक का यह फैसला बड़ा राहतभरा सिद्ध होगा.

SBI की इस अनोखी स्कीम का नाम ‘रेशिडेंशल बिल्डर फाइनैंस विद बायर गारंटी स्कीम’ है, जिसके अंतर्गत अधिकतम 2.5 करोड़ रुपये कीमत के मकान के लिए होम लोन लिया जा सकता है.

यह जानकारी देते हुए SBI के चेयरमैन रजनीश कुमार ने बताया कि, यह रिफंड स्कीम तब तक मान्य होगी, जब तक बिल्डर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट (ओसी) प्राप्त नहीं कर लेता.

क्या है यह स्कीम

रजनीश कुमार ने इस स्कीम पर प्रकाश डालते हुए आगे बताया कि, यदि किसी खरीदार द्वारा 2 करोड़ रुपये का फ्लैट बुक किया गया है तथा उसने 1 करोड़ रुपये का पेमेंट भी कर दिया है, तो इस स्थिति में अगर प्रॉजेक्ट का काम रुक जाता है तो बैंक द्वारा होम बायर्स को 1 करोड़ रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे.

उनके मुताबिक गारंटी की अवधि ओसी से जुड़ी होगी और यह गारंटी रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट को मिलेगी. अगर रेरा द्वारा तय सीमा पार हो जाती है, तो प्रॉजेक्ट को अटका समझ लिया जाएगा.

सरकार और बैंक ने बिल्डर को राहत देने के लिए लिया फैसला

वर्तमान में रियल एस्टेट सेक्टर भी मंदी की मार झेल रहा है, जिसके प्रोत्साहन देने के लिए सरकार प्रयासरत है. इस कड़ी में केंद्र सरकार ने अनफिनिश्ड प्रॉजेक्ट्स वाले डेवलपर्स को राहत पहुँचाने के लिए 25,000 करोड़ रुपये का अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड (AIF) बनाया है.

इसके अलावा बैंक की शर्तों का पालन करने वाले बिल्डर भी बैंक से 50 करोड़ रुपये से लेकर 400 करोड़ रुपये तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं.