मुंबई (Mumbai News) : फर्जी पी.एच.डी. डिग्री (Fake Ph.D. degree) मामले में पिछले डेढ़ महीने से गिरफ्तार (Arrest) और शिवसेना सांसद संजय राऊत (Sanjay Raut) पर उत्पीड़न का आरोप लगानेवाली महिला को उच्च न्यायालय (High Court) ने जमानत दे दी है। महिला ने आरोप लगाया कि राऊत (Sanjay Raut) पर उत्पीड़न का आरोप (harassment allegation) लगने के बाद ही उस पर यह आरोप लगाया गया और उसे गिरफ्तार किया गया।
सत्र न्यायालय (sessions court) द्वारा उसकी जमानत खारिज किए जाने के बाद महिला ने जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। महिला ने एड. आभा सिंह (Ed. Abha Singh) के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
न्यायमूर्ति एस. एस. शिंदे (s. s. Shinde) और न्यायमूर्ति एन. जे. जमादार (N. J. Jamadar) की पीठ ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान महिला को जमानत दे दी। याचिकाकर्ता को गिरफ्तार हुए काफी समय हो गया है। इसलिए, पुलिस (Police) को उससे पूछताछ के लिए पर्याप्त समय मिला है, ऐसा अदालत ने उसे जमानत देते हुए कहा।
साथ ही अदालत (Court) ने याचिकाकर्ता की याचिका पर फैसला आने तक मनोचिकित्सक या काउंसलर के रूप में काम नहीं करने, पुलिस को पासपोर्ट जमा करने और जांच में सहयोग करने की अन्य शर्तें भी लगाईं।
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