GST घटने पर भी सैमसंग ने कम नहीं किए ‘टीवी-पावर बैंक’ के दाम, अब देना होगा ‘इतने’ लाख का जुर्माना

नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन – दक्षिम कोरिया की इलेक्ट्रिॉ़निक्स कंपनी सैमसंग को बड़ा झटका लगा है। दरअसल राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण ने सैमसंग पर 37.85 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जानकारी के मुताबिक, जीएसटी में कटौती का उचित फायदा टीवी ग्राहकों को नहीं देने की वजह से यह कार्रवाई हुई है। दरअसल अथॉरिटी के आदेश में कहा कंपनी पर जुर्माना 32 इंच टीवी सेट पर जीएसटी 28 फीसदी से घटाकार 18 फीसदी किए जाने के बावजूद कीमतों में कमी नहीं करने की वजह से लगाया गया है।

इसके अलावा पावर बैंक की कीमतों में कमी नहीं करने पर भी कंपनी पर 29,736 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया है। गौरतलब हो कि जीएसटी परिषद की सलाह पर केन्द्र सरकार ने जनवरी में टीवी और पावर बैंक पर जीएसटी दरों में कटौती की थी। लेकिन कंपनी ने दाम नहीं घटाए थे। सैमसंग पर यह कार्रवाई एक उपभोक्ता की शिकायत पर हुई है। हालांकि कंपनी ने अपनी दलील में कहा था कि उसने सीधे रूप से उपभोक्ता को यह उत्पाद नहीं बेचा है और इसकी खरीदारी ई-कॉमर्स से की गई है।

इसके पहले जीएसटी की दरें घटने का पूरा फायदा ग्राहकों को नहीं देने की वजह से पिछले साल जॉनसन एंड जॉनसन पर 230 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। इसके अलावा एफएमसीजी कंपनी प्रॉक्टर एंड गेम्बल (पीएंडजी) पर 250 करोड़ रुपये नेस्ले इंडिया पर भी 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।