इस देश में बच्चों के साथ रेप करने पर रूह कंपा देने वाला कानून बनाया, सजा सुनकर सिहर जाएंगे आप

यूक्रेन : समाचार ऑनलाईन – देश में रेप के मामले को लेकर हर बार लोगों द्वारा गुस्से और रेपिस्ट को किस तरह की सजा दी जाए इसके सुझाव दिए जाते हैं। लेकिन भारत में फिलहाल कानून प्रदत्त सजा ही दी जा रही है। बार-बार रेप की घटनाएं बढ़ने के बावजूद देश अब तक उस तरह की सजा देने के लिए तैयार नहीं हो पाया है जिस मानवाधिकार संगठनों द्वारा अमानवीय, जीने के खिलाफ और क्रूर माना जाता है। लेकिन यूक्रेन ने अपने देश में रेप करने वालों को ऐसी सजा देने का कानून बना डाला है जिसके बाद रेप करने वाले इस घटना को अंजाम देने से पहले कांप जाएंगे। इस कानून के तहत बच्चों से रेप करने वालों को जबरन नपुंसक बना दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें कैमिकल कैस्ट्रैक्शन का इंजेक्शन लगाया जाएगा। कानून लागू होने के बाद 16 से 65 साल के हजारों दोषी लोगों को हर साल इंजेक्शन लगाया जा सकता है।

बच्चों से रेप के आरोपी को नपुंसक बनाने की सजा 
कानून में केवल रेप ही नहीं बल्कि बच्चों के यौन शोषण के मामले में भी दोषियों को नपुंसक बनाने के इंजेक्शन दिए जाएंगे। अमेरिका के कुछ राज्यों में पहले से इस तरह के कानून है। हाल ही में अमेरिका के अलाबामा में भी ऐसा ही कानून बनाया गया।

2017 में 320 बच्चों से रेप हुआ था
मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इंजेक्शन लगाए जाने के बाद आरोपी व्यक्ति की सेक्स क्षमता घट जाएगी। आंकड़ों की माने तो 2017 में यूक्रेन में बच्चों से रेप के 320 मामले सामने आए थे। इसी सप्ताह यूक्रेन के पुलिस प्रमुख ने कहा था कि एक ही दिन के अंदर बच्चों से रेप के 5 मामले सामने आए।

नये कानून के तहत यूक्रेन के बच्चों के साथ सेक्स क्राइम करने वाले लोगों के लिए एक रजिस्टर बनाने का फैसला किया गया है। इसमें तमाम दोषियों के नाम लिखे जाएंगे। दोषी के जेल से छूटने के बाद यूक्रेन की पुलिस पूरी जिंदगी नजर रखेगी। कानून में बच्चों से रेप की सजा को 12 साल से बढ़ाकर 15 साल कर दी गई है। वैसे बता दे कि इस इंजेक्शन से सेक्स क्षमता कम हो जाती है। लेकिन ट्रीटमेंट बंद होने के बाद इसका असर कम होने लगता है।