पीएमआरपीवाई योजना के अपात्र कर्मचारियों के पैसे ब्याज सहित लौटाएं : पीएफ कार्यालय  

पुणे : समाचार ऑनलाईन – प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन (पीएमआरपीवाई) योजना के अपात्र 7500 कर्मचारियों को इसके आगे कोई लाभ नहीं मिल पाएगा. जिन कंपनियों ने अपात्र कर्मचारियों के नाम से इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवाकर लाभ लेने का प्रयास किया है उन कंपनियों को अपात्र कर्मचारियों को योजना के अंतर्गत मिली राशि को ब्याज सहित लौटाने का आदेश पीएफ कार्यालय ने अपने पोर्टल पर दी है. मोदी सरकार ने पिछले पांच वर्षों के कार्यकाल में पीएमआरपीवाई योजना घोषित की थी जो फरवरी 2019 में लागू हुई लेकिन कई कंपनियों ने जाने-अनजाने में अपात्र उम्मीदवारों के नाम भी इस योजना में शामिल कर दिए  यह जानकारी मिलने के बाद केंद्र सरकार ने इस पर नियंत्रण के लिए आदेश दिया.

पुणे विभाग के पीएफ कार्यालय में रजिस्टर्ड कंपनियों द्वारा 7500 अपात्र कर्मचारियों के नाम दिए गए थे. इसके अनुसार इस योजना का लाभ देने की शुरूआत की गई थी. अब इस योजना के अपात्र लोगों को लाभ नहीं दिया जाएगा. इस मामले में पीएफ कार्यालय के आयुक्त अतुल कोतकर ने कहा कि कंपनियों ने अपात्र कर्मचारियों के नाम पर पीएमआरपीवाई योजना का लाभ लेने का प्रयास किया है वे कंपनियां ब्याज सहित  संपूर्ण राशि वापस करें और भविष्य में कर्मचारियों की पूरी जानकारी पारदर्शिता के साथ दें. जिससे पात्र कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके.