कोरोना के कारण पुणे, नागपुर, औरंगाबाद में फिर बंदिशें, जान लें गाइडलाइंस

मुंबई. ऑनलाइन टीम : देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 24,492 नए मामले सामने आए हैं। नए मामलों के साथ कुल पॉजिटिव संक्रमितों की संख्या 1,14,09,831 हो गई है। सबसे ज्यादा खराब स्थिति महाराष्ट्र में है।  महाराष्ट्र में सोमवार को  15,051 नए मामले सामने आए। अकेले मुंबई शहर में संक्रमण के 1,713 नए मामले सामने आए, जबकि पुणे शहर में 1,122, औरंगाबाद शहर में 657, नागपुर शहर में 2,094 और नासिक शहर में 671 मामले सामने आए।

बढ़ते संक्रमण को देखते हुए महाराष्ट्र में सख्त गाइडलाइन फिर से लागू किये गये हैं। गाइडलाइन के तहत शादी समारोह, अंतिम संस्कार, धार्मिक-सामाजिक आयोजनों, सिनेमा हॉल आदि में लोगों की संख्या पर कड़ी पाबंदी लगायी गयी है। विवाह समारोह में 50 फीसदी से अधिक लोगों को अनुमति नहीं होगी। अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।
सोमवार को की गई घोषणा का मजमून इस प्रकार है-

– सिनेमा हॉल, रेस्तरां और स्वास्थ्य और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालय 31 मार्च तक आधी क्षमता के साथ काम करेंगे।

– सिनेमा हॉल, होटल, कार्यालय ये सुनिश्चित करेंगे कि गेस्ट के मास्क पहनने के नियम और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के नियम लागू करने की खातिर उनके पास पर्याप्त कर्मी हैं। ये पाबंदियां शॉपिंग मॉल पर भी लागू होंगी।

 तीन बड़े जिलों के लिए पाबंदियां-

पुणे  जिला प्रशासन ने स्कूलों और कॉलेजों को 31 मार्च तक बंद रखने का निर्देश दिया है, जबकि होटलों एवं रेस्तरांओं को रात 10 बजे तक ही खोलने की अनुमति होगी और घर तक खाना पहुंचाने की सेवा रात 11 बजे तक ही मिलेगी।  लोगों को रात 11 बजे से सुबह छह बजे तक बिना वजह सड़कों पर घूमने की अनुमति नहीं होगी।  राजनीतिक और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में 50 से अधिक लोगों के जमा होने पर रोक होगी। शहर के सभी पार्क और उद्यान शाम को बंद रहेंगे, हालांकि, सुबह की सैर के लिए इनको खोला जाएगा। मॉल और मल्टीप्लेक्स का परिचालन रात में 11 बजे तक होगा।

नागपुर : नागपुर में लॉकडाउन 21 मार्च तक प्रभाव में रहेगा। जिला प्रशासन के मुताबिक सड़कों पर लोगों को अनावश्यक आवाजाही की अनुमति नहीं होगी।

औरंगाबाद : औरंगाबाद में नगरपालिका ने शहर की पुलिस को निर्देश दिया है कि मास्क न लगाने वालों पर जुर्माना लगाया जाए।