नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन – RBI ने ऑनलाइन और ATM ट्रांजेक्शन और पैसे के लेनदेन को लेकर बड़ी राहत भरी खबर दी है. यदि डेबिट कार्ड समेत खातों से अन्य तरह के ट्रांजेक्शन फेल हो जाते हैं, तो इससे संबंधित शिकायत अब कुछ ही दिनों के भीतर हल हो जाएगी. दूसरे आसान शब्दों में कहें तो, ऑनलाइन लेनदेन के समय कई बार आपके खाते से पैसे कट जाते हैं, लेकिन व्यापारी या दुकानदार को रकम का भुगतान नहीं मिलता है. एटीएम डेबिट कार्ड स्वाइप करते समय इस तरह की चीजें अक्सर होती हैं. इससे निपटने के लिए अब RBI नए दिशानिर्देश तय किए हैं, जिससे उपभोक्ताओं को सहूलियत मिलेगी.
1) यदि आप किसी खरीदी के बदले मर्चेंट को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, लेकिन मर्चेंट को पैसे का भुगतान नहीं होता और आपके अकाउंट से पैसे भी कट जाते हैं, तो इसे फेल्ड ट्रांजैक्शन कहा जाता है.
2) शुक्रवार को जारी किए गए टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) के दिशानिर्देश में स्पष्ट किया गया है कि, डेबिट कार्ड फेल्ड ट्रांजेक्शन का निपटारा बैंक 5 दिनों के भीतर कर दें.
3) इसके अलावा, फेल्ड एटीएम, स्वाइप मशीन और आधार इनेबल्ड पेमेंट्स ट्रांजेक्शन का निपटारा 5 दिनों के भीतर और आईएमपीएस संबंधित फेल्ड ट्रांजेक्शन का निपटारा 1 दिन में करने करने संबंधी निर्देश केन्द्रीय बैंकों को दिए गए हैं.
RBI ने बदले नियम
20 सितंबर को, आरबीआई ने एक अधिसूचना पत्र जारी किया, जिसमें टर्न अराउंड टाइम के बारे में निर्देश दिए गए थे.
1) आरबीआई के सभी पेमेंट ऑपरेटरों को इस प्रकार के फेल ट्रांजेक्शन के तहत एक निश्चित समय में इसका निपटारा करना होगा.
2) आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि यदि इस प्रकार के मामलों को समय पर हल नहीं किया जाता है, तो बैंक को जुर्माना देना होगा. यह निर्देश आरबीआई की वेबसाइट पर भी देखे जा सकते हैं.
RBI ने जारी किए नए नियम
1) खाते से पैसे कट जाने और एटीएम से कैश न निकलने पर 5 दिन से अधिक की देरी होती है, तो इसपर 100 रुपये प्रति दिन का हर्जाना मिलेगा.
2) अगर खाते से पैसा काटा जाता है, अगर भेजे गए व्यक्ति को पैसा नहीं मिलता है और इसमें 1 दिन से अधिक की देरी होती है तो 100 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना दिया जाएगा.
3) अगर खाते से पैसे कट हों जाते हैं और दुकानदार को इसका कन्फर्मेशन नहीं मिलता है और इसमें 5 दिन की देरी हों जाती है, तो प्रति दिन 100 रुपये का जुर्माना देना होगा. ये नियम ई-कॉमर्स साइट के मामले में भी लागू होते हैं.
4) किसी भी तरह के UPI या IMPS से ट्रांसफर करने पर अगर भेजे गए व्यक्ति को पैसे नहीं पहुंचते हैं तो इसके लिए 1 दिन बाद 100 रुपये प्रतिदिन का हर्जाना होगा.
5) यूपीआई पेमेंट पूरा होने के बाद मर्चेंट को कंफर्मेशन न मिलने पर 5 दिन की देरी के बाद 100 रुपये का हर्जाना. आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज के मामले में भी यही नियम लागू होता है.