मुंबई (Mumbai News) : ऑनलाइन टीम – बैंक से जुड़ी रक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) ने महाराष्ट्र के बैंक डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर (Dr. Shivajirao Patil Nilangekar) अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Urban Co-Operative Bank Limited) का लाइसेंस रद्द कर दिया है। RBI के मुताबिक, पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं होने के कारण बैंक का लाइसेंस रद्द (bank license canceled) किया गया है। लाइसेंस रद्द किये जाने के साथ ही बैंक के जमा लेने और पेमेंट करने पर भी रोक लगा दी गई है। बैंक का लाइसेंस रद्द होने से वह जमाकर्ताओं का पैसा चुकाने में असमर्थ हो सकता है।
डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर (Dr. Shivajirao Patil Nilangekar) अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अपनी अभी की मौजूदा फाइनेंशिलय हालात को देखते हुए पैसा नहीं चुका सकता। RBI के अलावा सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार ने भी महाराष्ट्र (Maharashtra) के इस बैंक को बंद करने और बैंक के लिए अधिकारी नियुक्त करने का आदेश जारी किया है। RBI ने कहा कि डॉ शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (Urban Co-Operative Bank) के पास कमाई का कोई जरिया नहीं है। यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों के मुताबिक नहीं है।
आरबीआई (Reserve Bank Of India) ने कहा कि डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का बैंक (Bank) के ग्राहकों के लिए बना रहना सही नहीं है। बैंक को यदि कारोबार बढ़ाने की इजाजत दी जाती है तो उससे ग्राहकों और लोगों पर असर पड़ेगा।
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