72 घंटे के अंदर हटाएं पेट्रोल पंप पर लगे प्रधानमंत्री की फोटो वाली होर्डिंग, चुनाव आयोग ने दिया आदेश

पेट्रोल पंपों पर लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो वाली होर्डिंग्स को 72 घंटे के भीतर हटाने का आदेश चुनाव आयोग ने दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि पेट्रोल पंपों पर केंद्र सरकार की योजनाओं का विज्ञापन करने वाले होर्डिंग पर प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाना आचार संहिता का उल्लंघन है। चुनाव आयोग द्वारा पांच राज्यों – पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पड्डुचेरी के लिए चुनाव की तारीख घोषित करने के बाद आचार संहिता लागू हो गई।

तृणमूल कांग्रेस की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने यह आदेश दिया है। तृणमूल कांग्रेस ने कोरोना टीकाकरण अभियान के पोस्टरों और वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई थी। चुनाव आयोग ने 72 घंटे के भीतर पेट्रोल पंपों के साथ ही कोरोना टीकाकरण अभियान में इस्तेमाल की गई मोदी की तस्वीर को हटाने के लिए कहा है।

वही सोमवार को भाजपा ने भी चुनाव आयोग के पास तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में आचार संहिता लागू होने के बावजूद दो मंत्री मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए आश्वासन दे रहे है। भाजपा ने मांग की है कि दोनों मंत्रियों को विधानसभा चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए। तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों से इनकार किया है।