सुप्रीम कोर्ट से वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ को राहत; राजद्रोह का मामला किया खारिज

नई दिल्ली: ऑनलाइन टीम- वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के खिला दर्ज राजद्रोह को रद्द करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में विनोद दुआ पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। इस एफआईआर को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सभी पत्रकार को कानूनी सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार होता है।

दुआ ने अपने यूट्यूब चैनल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की थी। इसी पर उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद दुआ ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उन्होने एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। उन्होंने यह भी अपील की थी कि पत्रकार के खिलाफ दर्ज राजद्रोह के मामले की जांच के लिए एक कमेटी गठित की जाए।

इस पर फैसला सुनाते हुए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विनोद दुआ पर दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया गया है। वहीं दूसरी याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। दुआ की अपील को खारिज कर दिया कि 10 साल के अनुभव वाले किसी भी पत्रकार के खिलाफ तब तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाए जब तक कि हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता वाले पैनल द्वारा मंजूरी न दी जाए। कोर्ट ने कहा कि यह मसला विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। बेंच ने कहा, ‘देशद्रोह पर केदार नाथ सिंह के फैसले के तहत हर पत्रकार सुरक्षा का हकदार होगा।