Rekha Jare Murder Case | बाल बोठे को झटका; जिला कोर्ट ने ख़ारिज की जमानत याचिका 

अहमदनगर (Ahmednagar News), 22 सितंबर : रेखा जरे हत्याकांड (Rekha Jare Murder Case) के आरोपी बाल बोठे (Bal Bothe) की बुधवार को जिला कोर्ट (District Court) ने जमानत अर्जी ख़ारिज कर दी।  बोठे  की तरफ से कोर्ट में ऐड. महेश तवले (Adv. Mahesh Tawle) जबकि शिकायतकर्ता की तरफ से सरकारी वकील ऐड. उमेशचंद्र यादव पाटिल (Public Prosecutor Adv. Umeshchandra Yadav Patil) व ऐड. सचिन पटेकर (Adv. Sachin Patekar) ने दलील पेश (Rekha Jare Murder Case) की।

 

बदनामी होने के डर से बोठे  ने सुपारी देकर 30 नवंबर 2020 में जरे की हत्या (Murder) करवाई थी।  बोठे  फ़िलहाल पारनेर के जेल में बंद है।  उसने जमानत के लिए आवेदन दिया था।  सरकारी पक्ष के वकील ने दलील दी कि आरोपी का अपराध गंभीर है।  अपराध के संदर्भ में सारे सबूत पुलिस (Police) ने कोर्ट के समक्ष रखा है।  जमानत (Bail) मिलने पर आरोपी के फरार होने की संभावना है।

वह गवाहों पर भी दबाव डाल सकता है।  बोठे  की जरे के साथ मनमुटाव होने के बाद साजिश रच कर बेहद सोच समझकर उसकी हत्या करवाई।  हत्या की घटना के बाद गिरफ़्तारी के डर से सौ से अधिक दिनों तक वह तेलंगाना में छिपा रहा।  आरोपी के बर्ताव को देखते हुए उसे जमानत नहीं दी जाए।  यह दलील सरकारी वकील ऐड. यादव ने पेश की।

 

 

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