टैक्स की नियमित अदायगी करने वाले परिवारों को 5 लाख की बीमा सुरक्षा मिलेगी

पुुुणे : समाचार ऑनलाईन – पुणे मनपा द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नियमित रूप से करने वाले प्रॉपर्टीधारकों का पंडित दीनदयाल उपाध्याय दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत पांच लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कराया गया है। इस साल प्रशासन ने इस योजना में बदलाव कर प्रॉपर्टीधारक पति व पत्नी के साथ दो बच्चों को भी बीमा योजना में शामिल किया है। यह योजना इस साल 1 अप्रैल से लागू की गई है। लोकसभा चुनाव की आचारसंहिता समाप्त होने के बाद इस योजना को लेकर जनजागरण किया जाएगा। यह जानकारी मनपा प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी है।
स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष मुरलीधर मोहोल ने टैक्स कलेक्शन में वृद्धि हेत 2018-19 के बजट में टैक्स की नियमित रूप से अदायगी करने वाले प्रॉपर्टीधारकों का पंडित दीनदयाल उपाध्याय दुर्घटना बीमा कराए जाने की व्यवस्था की थी। इस योजना के अंतर्गत प्रॉपर्टीधारक की किसी दुर्घटना में मौत हो जाने पर उनके परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। दुर्घटना में जख्मी हो जाने पर भी उपचार हेतु एक लाख रुपए तक मुआवजा दिए जाने की व्यवस्था की गई है। शहर में करीब साढ़े नौ लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज हैं। इन प्रॉपर्टीधारकों को पांच करोड़ रुपए की बीमा सुरक्षा प्रदान की गई थी। पिछले एक साल में दुर्घटनाओं में मृत 15 प्रॉपर्टीधारकों के परिवारों ने बीमा राशि का क्लेम किया था। उन्हें 75 लाख रुपए प्रदान किए गए।
इस योजना में खर्च की तुलना में क्लेम की राशि कम होने की वजह से वर्तमान वित्त वर्ष के बजट में प्रॉपर्टीधारकों के साथ उनकी पत्नी या पति के साथ दो बच्चों को भी बीमा सुरक्षा दिए जाने हेतु प्रावधान किया गया है। लोकसभा चुनाव की आचारसंहिता के चलते मनपा प्रशासन द्वारा अब तक इस योजना को लेकर जनजागरण नहीं किया गया। आचारसंहिता समाप्त होने के बाद मनपा प्रशासन एवं बीमा कंपनी द्वारा व्यापक रूप से जनजागरण किया जाएगा। दुर्घटना के बाद क्लेम एवं संबंधित लोगों की सहायता हेतु स्वास्थ्य विभाग एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों के समावेश वाला स्वतंत्र सेल शुरू किया जाएगा। यह योजना 1 अप्रैल 2019 को दुर्घटना का शिकार हुए प्रॉपर्टीधारकों एवं उनके परिवार के सदस्यों के लिए लागू रहेगी।