Ration Card | राशन कार्ड के लिए इनकम सर्टिफिकेट के बजाय गारंटी पत्र स्वीकार होगा

पुणे (Pune News), 17 सितंबर : राशन कार्ड (Ration Card) पाने के लिए तहसीलदार कार्यालय (Tehsildar Office) में वार्षिक पारिवारिक इनकम सर्टिफिकेट (Annual Family Income Certificate) के बजाय अब आवेदनकर्ताओं का इनकम गारंटी पत्र (Income Guarantee Letter) मान्य होगा । ऐसे में गरीब और जरूरतमंदों को सरकारी योजना (Ration Card) का अनाज उपलब्ध होगा।

 

राज्य सरकार (State Government) के अन्न, नागरी आपूर्ति (Civil Supplies) और ग्राहक सुरक्षा विभाग (Customer Protection Department) ने यह सर्कुलर जारी किया है। राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना (National Food Security Scheme) के लाभार्थी के रूप में शामिल नहीं राशन कार्ड धारकों को वार्षिक पारिवारिक इनकम गारंटी पत्र सक्षम प्राधिकरण के पास जमा कराना अनिवार्य है।

नए राशन कार्ड (New Ration Card) की मांग करने वाले नागरिकों को गारंटी पत्र देना होगा। राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना में शामिल किये जाने के बाद तकनीकी प्रक्रिया पूरी होने पर राशन कार्ड (Ration Card) धारकों को अनाज उपलब्ध होगा। पुणे शहर में 3 लाख 22 हज़ार राशन कार्ड धारक है. जिले में यह संख्या 7 लाख से अधिक है। इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है।

राशन कार्ड धारकों की संख्या बढ़ेगी उसके अनुसार राज्य सरकार से अनाज मिलने की जरुरत है। इसके बाद ही नए राशन कार्ड धारकों को अनाज सेना संभव हो पाएगा। यह जानकारी अनाज वितरण कार्यालय (Grain Distribution Office) के सूत्रों से मिली है।

 

राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए तहसीलदार कार्यालय अथवा राशन कार्ड एजेंट की जरुरत नहीं पड़ेगी। लाभार्थी खुद के परिवार की इनकम का गारंटी पत्र राशन कार्यालय में दे सकते है। इनकम सर्टिफिकेट (Income Certificate,) की शर्त रद्द करने की मांग लोक जनशक्ति पार्टी लगातार करती रही है

– संजय आल्हाट, पुणे शहर जिला अध्यक्ष, लोक जनशक्ति पार्टी (Sanjay Alhat, Pune City District President, Lok Janshakti Party)

 

 

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