रांची हाई कोर्ट ने लालू की याचिका की खारिज 

मुंबई | समाचार ऑनलाइन  
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टिट्यूट से छुट्टी मिल गई है। लालू यादव ने अपनी जमानत को तीन महीने आगे बढ़ाने के लिए याचिका जयार किया था, जो की झारखंड हाई कोर्ट द्वारा ख़ारिज कर दिया गया है।
आरजेडी के नेता लालू प्रशाद यादव अस्पताल में भर्ती थे जिन्हें शुक्रवार को छुट्टी दे दी गई थी। हाई कोर्ट ने जमानत याचिका रद्द करते हुए लालू को, 30 अगस्त तक आत्मसमर्पण करने को कहा है। लालू ने मेडिकल आधार पर अपनी जमानत की अवधि तीन महीने बढ़ाने के लिए याचिका दाखिल की थी। इससे पहले 17 अगस्त को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद की जमानत की अवधि को 27 अगस्त तक के लिए बढ़ाया था।
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चारा घोटाला में दोषी पाए लालू रांची के जेल मे सजा काट रहे थे। वही से उनकी ताब्यात बिगड़नी शुरू हो गई। पहले लालू ने दिल्ली के एम्स अस्पताल में और फिर मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टिट्यूट में अपना इलाज करवाया। लालू के वकील ने बताया की रांची वापस जा कर लालू राजेंद्र इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जाएंगे, जहा लालू सबसे पहले भर्ती हुए थे। इस से पहले भी स्वास्थ्य कारणों की वजह से हाईकोर्ट ने उनकी जमानत की अवधि को 6 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया था। ये अवधि 15 अगस्त को खत्म हो गई थी।