नई दिल्ली, 16 जनवरी : नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश भर में जमकर बबाल हो रहा है। इस दौरान करोड़ों की सरकारी रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया. अब सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में पश्चिम बंगाल, बिहार और असम से 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे रेलवे 88 करोड़ रुपए वसूल करेगी। इसके तहत 27 मामले दर्ज किये गए है. आरपीएफ ने आगजनी, हिंसा, रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में 54 केस दर्ज किये है.
आरपीएफ की माने तो वीडियो फुटेज के जरिये अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है. जल्द ही कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती है. गिरफ्तार लोगों से भारतीय रेलवे कानून की धारा 151 के तहत हर्जाना वसूला जाएगा। इसमें अधिकतम 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है. हर्जाने वसूलने के लिए रेलवे कोर्ट जा सकता है.
पश्चिम बंगाल में नुकसान ज्यादा हुआ था
* नागरिकता कानून को लेकर हुए विरोध में पश्चिम बंगाल में रेलवे को काफी नुकसान पहुंचाया गया.
* इस हिंसा के दौरान संकरैल रेलवे स्टेशन का टिकट काउंटर जला दिया गया था.
* सूजनीपारा रेलवे स्टेशन को तोडा गया था.
* कृष्णपूरी रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनों में आग लगा दी गई थी.
* मालदा में हरिश्चंद्रपुर स्टेशन भी तोडा गया था.
* असम में भी कई ट्रेनें कैंसिल होने से रेलवे को नुक़सान हुआ था