IRCTC घोटाला में राबड़ी और तेजस्वी यादव को मिली राहत

नई दिल्ली | समाचार ऑनलाइन

आईआरटीसी टेंडर घोटाला मामले में राबड़ी देवी आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुई। इस मामले में राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य को कोर्ट ने जमानत दे दी है।
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इस मामले में आरोपी लालू यादव को लेकर सुनवाई होनी थी, लेकिन स्वास्थ ठीक नहीं होने के कारण, आज की सुनवाई रद्द कर दी गई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी। उस दिन वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिये कोर्ट की कार्रवाई की जाएगी। ताकि लालू को कोर्ट भी न आना पड़े और कोर्ट की कार्रवाई भी हो जाये। सीबीआई ने नियमित जमानत का विरोध किया और कहा कि, अगर नियमित जमानत दी गई तो आरोपी जांच प्रभावित कर सकते है। हालांकि, सबसे बड़ी बात यह है की विधायक तेजस्वी यादव का पासपोर्ट कोर्ट ने जमा कर लिया है।
जेल अधिकारियों ने कोर्ट को सूचित कर दिया था कि, स्वास्थ ठीक नहीं होने के कारण लालू यादव सुनवाई के लिए जेल से कोर्ट नहीं लाया जा सकता। लालू यादव छोड़ कर अन्य आरोपी राबड़ी यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव कोर्ट के समक्ष पेश हुए। आईआरटीसी घोटाले के मामले में ईडी ने सीबीआई कोर्ट में मामले दर्ज कराया था। बरहाल, राबड़ी यादव और विधायक तेजस्वी यादव इनको कोर्ट ने एक लाख रुपए का पर्सनल बॉन्ड के तौर पर जमानत के लिए भरने का आदेश दिया है।

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क्या है IRCTC घोटाला
लालू पर आरोप है कि, 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते उन्होंने रांची और पुरी में एक निजी कंपनी को अवैध तरीके से चलाने का ठेका दिया था। सीबीआई ने 2006 में रांची और पुरी के होटलों को टेंडर देने के मामले में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था।

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इस मामले में सीबीआई के अलावा केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 27 जुलाई को सीबीआई के एफआईआर के आधार पर धनशोधन अधिनियम के तहत इस मामले में अलग से मामला दर्ज किया था और नकली कंपनी के जरिये धन के लेन-देन मामले में जांच शुरू की थी।